Mumbai College News: मुंबई के एक कॉलेज में स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए इमोजी को लेकर हुए विवाद खड़ा गया हो गया. इसके बाद क्लास में एक छात्रा के साथ गाली गलौज किया गया. इस घटना के बाद बांद्रा के निर्मल नगर पुलिस ने नाबालिग छात्र के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारी ने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों नाबालिग छात्र हैं.

सूत्रों ने बताया कि 16 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के आधार पर निर्मल नगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया है. 

मुंबई कॉलेज की छात्रा से गाली गलौज

जानकारी के अनुसार पीड़िता के कॉलेज के दोस्तों का सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है. दो अप्रैल को एक छात्र ने वॉयस मैसेज भेजा, पीड़िता ने गुस्से में उस मैसेज पर उल्टी करने वाला इमोजी भेजा. क्लास में पढ़ने वाले आरोपी लड़के ने फोन कॉल, वॉयस मैसेज और चैट के माध्यम से पीड़िता से गाली गलौज करना शुरू कर दिया.

पीड़ित लड़की ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

इससे मानसिक तनाव में आई युवती ने सीधे निर्मल नगर पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने वॉयस मैसेज और संदेश देखने के बाद इस मामले में FIR दर्ज किय. सभी आरोपी और पीड़िता 11वीं क्लास के छात्र हैं. इस पर एक इमोजी भेजने के बाद यह विवाद पैदा हुआ. आरोपी ने पीड़िता से कई बार संपर्क किया और उसे परेशान किया.

नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में इजाफा

आंकड़ों की माने तो मुंबई में नाबालिग लड़के-लड़कियों पर हुए अत्याचार में भी इजाफा. मुंबई में 2024 में पॉक्सो अधिनियम के तहत 1,341 अपराध दर्ज किए गए. 2023 में POCSO अधिनियम के तहत 1,108 अपराध दर्ज किए गए. वर्ष 2024 में मुंबई में पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों में 609 बलात्कार, 667 छेड़छाड़ और छेड़छाड़ व अश्लील टिप्पणी की 35 घटनाएं शामिल थीं.

2023 में पुलिस नाबालिग लड़कियों के खिलाफ 99 प्रतिशत अपराधों को सुलझाने में सफल रही. यह अनुपात 2024 में घटकर 96 प्रतिशत हो गया है.