महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने मंगलवार (18 अगस्त) को बताया कि एसआईआर 2026 के पहले चरण के पूरा होने के बाद राज्य के करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से बाहर हो सकते हैं. यह संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 21.15 फीसदी है.

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महाराष्ट्र में कुल 9.78 करोड़ वोटर्स

30 जून से 17 अगस्त 2026 तक चले घर-घर सत्यापन अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया. महाराष्ट्र में कुल 9.78 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं. इनमें से 7.71 करोड़ मतदाताओं (78.85 फीसदी) ने हस्ताक्षरित गणना फॉर्म जमा कर दिए. जबकि, बाकी 2.07 करोड़ मतदाता 'अप्राप्त गणना फॉर्म' (अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म) श्रेणी में रखे गए हैं.

ASDD श्रेणी में 2.07 करोड़ वोटर्स 

सीईओ कार्यालय ने इन 2.07 करोड़ मतदाताओं को एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और डुप्लीकेट) श्रेणी में वर्गीकृत किया है. इनमें 76.80 लाख (7.85 फीसदी) स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए, 75.52 लाख (7.72 फीसदी) अनुपस्थित या सत्यापन के दौरान नहीं मिले, 34.81 लाख (3.56 फीसदी) मृतक, 17.63 लाख (1.80 फीसदी) डुप्लीकेट या अन्य जगह पंजीकृत पाए गए, जबकि 2.23 लाख (0.23 फीसदी) अन्य श्रेणी में रखे गए हैं.

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पुणे से सबसे ज्यादा संभावित वोटर्स

इन 2.07 करोड़ संभावित रूप से बाहर होने वाले मतदाताओं में सबसे अधिक पुणे से 28.70 लाख, ठाणे से 28.61 लाख, मुंबई उपनगर जिले से 26.63 लाख, नागपुर से 14.44 लाख, नासिक से 10.29 लाख और मुंबई शहर से 9.52 लाख मतदाता शामिल हैं.

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान समाप्त होने से चार दिन पहले ही संभावित रूप से बाहर किए जाने वाले मतदाताओं की सूची जिला कलेक्टरों की वेबसाइटों पर अपलोड कर दी थी. इससे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के माध्यम से जानकारी की जांच करने का अवसर मिला.

बीएलओ को निर्देश दिए गए थे कि राजनीतिक दलों से मिलने वाले फीडबैक का सत्यापन करें और पात्र मतदाताओं को फॉर्म जमा करने का अवसर दें, ताकि अंतिम प्रारूप सूची तैयार की जा सके.

27 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट

24 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद 23 सितंबर 2026 तक नागरिक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. अंतिम वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

सीईओ कार्यालय ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम सूची में नहीं है या जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसी तरह फॉर्म-7 के माध्यम से किसी गलत या अमान्य नाम को हटाने का अनुरोध किया जा सकता है, जबकि फॉर्म-8 के जरिए नाम, पता या अन्य विवरणों में संशोधन कराया जा सकता है.

निर्वाचन कार्यालय ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी देकर आवेदन न करे. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत झूठी जानकारी देने पर एक वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. महाराष्ट्र की अंतिम वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी.