महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन, 1.68 करोड़ रुपये का मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त; कई होटलों के लाइसेंस सस्पेंड
Maharashtra News In Hindi: इस दौरान करीब 1 करोड़ 68 लाख 5 हजार रुपये मूल्य का खाद्य पदार्थ जब्त किया गया. राज्यभर में कुल 8 मामले दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 13 जुलाई 2026 को राज्यव्यापी विशेष जांच अभियान चलाकर मिलावटी और प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान करीब 1 करोड़ 68 लाख 5 हजार रुपये मूल्य का खाद्य पदार्थ जब्त किया गया. वहीं प्रतिबंधित पान मसाला, सुगंधित तंबाकू और अन्य प्रतिबंधित उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई में 67.30 लाख रुपये से अधिक का माल जब्त किया गया है. राज्यभर में कुल 8 मामले दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.
FDA ने भिवंडी के एक गोदाम में छापेमारी कर 22,100 किलोग्राम स्प्रे ड्राइड स्किम्ड मिल्क पाउडर जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 33 हजार रुपये है. प्राथमिक जांच में यह सामग्री मिसब्रांडेड और उप-मानक (सब-स्टैंडर्ड) पाए जाने के संदेह में जब्त की गई है. इसके नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
32 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
राज्यभर में होटल, रेस्तरां और ढाबों की जांच के लिए चलाए गए अभियान के तहत कुल 32 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच के बाद 8 संस्थानों को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि 4 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. मुंबई के भेंडी बाजार स्थित शालिमार हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, नूर मोहम्मदी होटल और उमरखाड़ी स्थित रहमानिया रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.
रसोई घर में मिली फफूंदी
शालिमार हॉस्पिटैलिटी में पुनः निरीक्षण के दौरान 25 गंभीर खामियां सामने आईं. यहां रसोईघर में फफूंदी, खाद्य पदार्थों के रिकॉर्ड का अभाव, शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने की उचित व्यवस्था नहीं होना तथा कीट नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिलने जैसी अनियमितताएं पाई गईं. वहीं नूर मोहम्मदी होटल में रसोईघर में काले तेल की मोटी परत, गंदगी, कीटों का प्रवेश, पुराने और अस्वच्छ बर्तनों का उपयोग तथा पानी की गुणवत्ता जांच का रिकॉर्ड नहीं मिलने जैसी गंभीर कमियां सामने आईं.
रहमानिया रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों के भंडारण की अपर्याप्त व्यवस्था, जंग लगे उपकरण, छत और दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों का अभाव पाया गया.इसके अलावा अमरावती के ‘अमरावती दरबार’ नामक प्रतिष्ठान को बिना वैध लाइसेंस खाद्य व्यवसाय संचालित करने के कारण तत्काल कारोबार बंद करने का नोटिस जारी किया गया है.
ट्रक से 55 लाख का माल जब्त
प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू के खिलाफ अमरावती जिले के तिवसा में बड़ी कार्रवाई की गई. FDA ने एक ट्रक से करीब 55 लाख रुपये मूल्य का प्रतिबंधित माल जब्त किया है. जब्त किए गए माल में 31.20 लाख रुपये का बाजीराव गोल्ड पान मसाला, 7.80 लाख रुपये का मस्तानी सुगंधित तंबाकू और 16 लाख रुपये मूल्य का अशोक लेलैंड ट्रक शामिल है. इस मामले में तिवसा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
विरार (पूर्व) में FDA ने 1.96 लाख रुपये मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं, जबकि मीरा रोड (पूर्व) में 2,575 रुपये मूल्य का प्रतिबंधित माल बरामद किया गया है.दोनों मामलों में संबंधित पुलिस थानों में अपराध दर्ज किया गया है. खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार इन मामलों में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधान लागू किए जाने की संभावना की भी जांच की जा रही है.
रायगढ़ में दो लाख से ऊपर का प्रतिबंधित पदार्थ जब्त
रायगढ़ जिले में FDA के जोन-1 कार्यालय ने नवी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट-1 के सहयोग से कार्रवाई करते हुए 2 लाख 10 हजार 303 रुपये मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं. मामले में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ विशेष अभियान के तहत छत्रपति संभाजीनगर विभाग ने लातूर और धाराशिव जिलों में मिलावटी और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 638 लीटर एवं किलोग्राम खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 42 हजार 90 रुपये है. लातूर में 190 किलोग्राम मिलावटी सोनपापड़ी और 428 लीटर ‘मैंगो फ्रूट फॉर यू’ पेय पदार्थ जब्त किया गया है. वहीं धाराशिव में ‘मैंगो ड्रिंक (फॉर यू)’ से कथित विषबाधा की शिकायत मिलने के बाद 50 लीटर उत्पाद जब्त कर उसके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं.
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