महाराष्ट्र कैबिनेट के बड़े फैसले, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ये प्रस्ताव किए मंजूर
Maharashtra Cabinet Meeting: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, कौशल विकास और न्याय व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी.

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार (11 अगस्त) को कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. इन फैसलों में भूमि अधिग्रहण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, कृषि विभाग, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, सहकारिता और न्याय व्यवस्था से जुड़े मुद्दे शामिल हैं. देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अलग-अलग विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है.
मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देरी से भुगतान होने पर दिए जाने वाले ब्याज की दरों में संशोधन करने का फैसला लिया है. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 72 में संशोधन किया जाएगा. यह फैसला राजस्व विभाग से जुड़ा है.
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नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को राहत
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्थापित की जाने वाली कंपनियों के समूह या स्पेशल पर्पज व्हीकल्स (SPVs) कंपनियों के बीच आंतरिक भूमि हस्तांतरण के लेन-देन पर स्टांप शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है.
इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खरीदी गई भूमि के हस्तांतरण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने का भी फैसला किया गया है. दोनों फैसले राजस्व विभाग से जुड़े हैं. सरकार के इन फैसलों से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन से जुड़े लेन-देन में राहत मिलने की उम्मीद है.
कृषि विभाग में चार नए पदों को मंजूरी
राज्य के कृषि विभाग में कृषि निदेशक और सह निदेशकों सहित चार पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के संशोधित ढांचे के अनुसार इन पदों को मंजूरी दी गई है.
इनमें कृषि निदेशक (कृषि अभियांत्रिकी, संपत्ति प्रबंधन एवं एग्रीस्टैक), कृषि सह निदेशक (सांख्यिकी), कृषि सह निदेशक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) के दो प्रतिनियुक्ति पद तथा अपर निदेशक, एग्रीस्टैक (राजस्व) पद को मंजूरी दी गई है.
लातूर की चीनी मिल को ऋण लेने की मंजूरी
लातूर जिले के किल्लारी (तहसील औसा) स्थित श्री नीलकंठेश्वर किसान सहकारी चीनी कारखाने को राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) से पूंजीगत खर्च और कार्यशील पूंजी के लिए ऋण लेने की मंजूरी दी गई है. कारखाने के लिए 18 करोड़ 9 हजार रुपये के ऋण का प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगम को भेजा जाएगा.
स्वयं वित्तपोषित आधार पर निजी कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के नियमों में बदलाव किया जाएगा. इसके लिए मार्गदर्शक दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. यह फैसला कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग से जुड़ा है.
वरिष्ठ महाविद्यालयों में समाजकार्य की स्वतंत्र शाखा, नए पाठ्यक्रम और अतिरिक्त कक्षाएं शुरू की जा सकेंगी. साथ ही समाजकार्य महाविद्यालयों में भी स्थायी गैर-अनुदान आधार पर नए पाठ्यक्रम और अतिरिक्त कक्षाएं शुरू करने की अनुमति होगी.
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हदगांव में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय बनेगा
नांदेड जिले के हदगांव में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा सरकारी वकील कार्यालय स्थापित किया जाएगा. इसके लिए आवश्यक न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों के साथ-साथ खर्च के प्रावधान को मंजूरी दी गई है.
मंत्रिमंडल के इन फैसलों में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ ऊर्जा, कृषि, शिक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों पर भी फोकस किया गया है.























