महाराष्ट्र: रिश्तेदार ने पहले नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर रेप कर वीडियो बनाकर वायरल किया
Maharashtra Rape News: भंडारा में 16 साल की नाबालिग से जुड़े गंभीर अपराध मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन पर लव ट्रैप में फंसाकर रेप और वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप हैं.

- सोशल मीडिया पर फैलाए गए वीडियो की जांच जारी।
Maharashtra Rape News: महाराष्ट्र के भंडारा से एक बेहद चौंकाने वाली और घिनौनी रिपोर्ट सामने आई है. इस घटना ने रिश्तों की पवित्रता पर एक गहरा दाग लगा दिया है और पूरे क्षेत्र के माता-पिता को चिंता के कारण रातों की नींद हराम कर दी है, यहां एक 16 साल की नाबालिग लड़की को "लव ट्रैप" में फंसाया गया और उसके बाद उसके साथ जबरन रेप किया गया. मामले को और भी बदतर बनाने वाली बात यह सामने आई है कि उस नीच आरोपी ने यहीं नहीं रोका; उसने इस घिनौने कृत्य के अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें सीधे पीड़िता के परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन पर भेज दिया.
रेप करने वाला व्यक्ति पीड़िता का था रिश्तेदार
इस मामले के संबंध में भंडारा पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले का एक चौंकाने वाला पहलू यह है कि पीड़िता और मुख्य आरोपी दोनों एक ही समुदाय से हैं और वास्तव में वे आपस में रिश्तेदार भी हैं. इस पारिवारिक बंधन का फायदा उठाते हुए, आरोपी ने पहले उसे प्यार के जाल में फंसाया और बाद में उसे गलत हरकतों के लिए मजबूर किया.
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हमले के दौरान आरोपी ने पीड़िता के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए और फिर उन वीडियो को सीधे लड़की के परिवार के सदस्यों को भेज दिया, जिससे वे वायरल हो गए. भंडारा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को पड़ोसी जिले गोंदिया से गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने POCSO के तहत मामला दर्ज किया
अहमद रज़ा अखिल शेख (उम्र 20, निवासी गोंदिया) मुख्य आरोपी, जिसने पीड़िता के साथ रेप किया और अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए. साहिल अब्दुल शकील शेख (उम्र 27, निवासी गोंदिया) इसने अश्लील वीडियो को पीड़िता के रिश्तेदारों को भेजकर और सोशल मीडिया पर वायरल करने में मदद करके उन्हें फैलाने में सहायता की.
नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और इस घटना ने माता-पिता के बीच डर और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है. भंडारा पुलिस ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की विभिन्न सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैला
साइबर सेल की मदद से पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये अश्लील वीडियो कहीं और भी फैलाए गए हैं. इसके अलावा, सूत्रों ने बताया है कि चूंकि पीड़िता नाबालिग है और यह अपराध एक रिश्तेदार ने किया था इसलिए उसे इस सदमे से उबरने में मदद करने के लिए काउंसलिंग दी जाएगी.
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इस बीच, इस घटना ने पूरे भंडारा और गोंदिया जिलों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. इस घटना ने माता-पिता के लिए अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति और अधिक सतर्क रहने की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित किया है, विशेष रूप से सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग और ऐसी विकृत मानसिकता की व्यापकता को देखते हुए.

























