Mumbai Court On Rana Couple: मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति विधायक रवि राणा (Ravi Rana) को फटकार लगाई. दरअसल, देशद्रोह के एक मामले में दी गई जमानत को रद्द करने की मुंबई पुलिस द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से या अपने वकीलों के माध्यम से पेश नहीं होने के लिए राणा दंपत्ति को इसका सामना करना पड़ा. दोनों को बीते मई महीने में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा करने के लिए दायर एक मामले के सिलसिले में जमानत दी गई थी. पुलिस ने यह कहते हुए एक याचिका दायर की कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मामले के बारे में मीडिया को टिप्पणी की थी और इसलिए उनकी जमानत जब्त की जाती है.


गुरुवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो न तो आरोपी और न ही उनके वकील मौजूद थे. विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने अदालत को बताया कि सरकार बदलने के बाद से आरोपी अदालत में मौजूद नहीं थे और वे इस मुद्दे को हल्के में ले रहे थे. दंपति के एक वकील के बाद में पेश होने के बाद, अदालत ने कहा कि जब मामला सामने आया तो न तो वे और न ही कोई प्रतिनिधि मौजूद था. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी.


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राणा दंपत्ति ने यहां भी किया था हनुमान चालीसा का पाठ


बता दें कि इससे पूर्व सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने अमरावती में उमेश कोल्हे के घर के सामने भी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया. सासंद नवनीत राणा ने कोल्हे के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की थी. राणा दंपत्ति ने कहा था कि अमरावती में आतंक के माहौल को दूर करने और कोल्हे परिवार को हमले को सहने की शक्ति देने के लिए कोल्हे के घर के सामने हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने मृतक उमेश कोल्हे के परिवार से मुलाकात की थी. सासंद नवनीत राणा ने कोल्हे के बेटे को आश्ववासन दिया था के वे उनके पिता के हत्या के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करने की मांग करेंगी.


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