Manikrao Kokate Jail: महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे को नासिक कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को जिला अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने माणिकराव कोकाटे को 2 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा दी है. 1995 में दस्तावेजों में हेराफेरी और धोखाधड़ी करने का आरोप माणिकराव कोकाटे पर लगाया गया था. पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोळे ने इस मामले में याचिका दायर की थी.
क्या है पूरा मामला?यह मामला 1995 से 1997 के बीच का है. माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे ने सरकार से मिलने वाली आवासीय योजनाओं के तहत फ्लैट प्राप्त किए थे. उन्होंने दावा किया था कि उनकी आय कम है और उनके पास पहले से कोई घर नहीं है. इसी आधार पर उन्हें ये फ्लैट सरकार की योजना के तहत मिले थे. लेकिन बाद में अधिकारियों ने इस मामले में अनियमितताओं की शिकायत की थी.
1995 में दर्ज हुआ था मामला1995 में दस्तावेजों में हेराफेरी और धोखाधड़ी का आरोप माणिकराव कोकाटे पर लगाया गया था. पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोळे ने इस मामले में याचिका दायर की थी. यह अपराध नासिक के सरकार वाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. यह मामला 1997 से अदालत में चल रहा था और अब इसका फैसला आ चुका है.
इस केस में कुल चार आरोपी थे, जिनमें माणिकराव कोकाटे, उनके भाई और दो अन्य लोग शामिल थे. हालांकि, कोर्ट ने बाकी दो आरोपियों को किसी भी तरह की सजा नहीं दी है.
क्या मंत्री पद और विधायक पद जाएगा?न्यायालय ने माणिकराव कोकाटे को दो साल की सजा सुनाई है. नियमों के अनुसार, यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो या उससे अधिक वर्षों की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है. ऐसे में अब माणिकराव कोकाटे को मंत्री पद और विधायक पद गंवाना पड़ सकता है. यदि ऐसा होता है, तो उनकी राजनीतिक करियर पर बड़ा असर पड़ेगा.
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि माणिकराव कोकाटे उच्च न्यायालय में जाकर इस सजा पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं या नहीं. इस फैसले से अजित पवार गुट को दूसरा बड़ा झटका लगा है. इससे पहले धनंजय मुंडे विवादों में घिरे थे, और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) के एक और मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब इस मामले में माणिकराव कोकाटे, अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या कदम उठाते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
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