केतन अग्रवाल हत्याकांड: सिया गोयल के कर्मों की सजा भुगतेगा परिवार? बिजनेस बंद करने का मिला नोटिस
Ketan Agarwal Murder Case: आरोपी सिया गोयल के परिवार की मसाला और सूखे मेवों की दुकान को कथित नियमों के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया है. लेबलिंग नियमों के उल्लंघन में FDA ने बड़ा एक्शन लिया है.

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की आरोपी सिया गोयल के परिवार की मसाला और सूखे मेवों की दुकान को कथित नियमों के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया है. नियामक ने दुकान का कामकाज तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है.
सूत्रों ने बताया कि यह दुकान 'मेसर्स बीजी गोयल एंड कंपनी' द्वारा संचालित की जाती है, जो वर्तमान में जेल में बंद सिया गोयल (20) के परिवार की है. यह दुकान पुणे शहर के मध्य में स्थित 'मार्केट यार्ड' इलाके में है. लेबलिंग नियमों के उल्लंघन और मिलावट के शक में FDA ने बड़ा एक्शन लिया है.
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दुकान में काम बंद करने का आदेश
अधिकारियों ने बताया कि एफडीए की टीम द्वारा दुकान परिसर का निरीक्षण करने के बाद उसे अगले आदेश तक व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह बंद करने को कहा गया है. एफडीए के अनुसार, उसके अधिकारियों ने इस प्रतिष्ठान की जांच की और खाद्य उत्पादों के चार सैंपल लिए, जिनमें 'संत' और 'साधु' ब्रांड की हल्दी का पाउडर, तिल और सोयाबीन वडियां शामिल हैं.
नियामक ने बताया कि इन उत्पादों पर गलत या अधूरी जानकारी लिखे होने (लेबल संबंधी नियमों के उल्लंघन) और संभावित मिलावट के संदेह में जांच के दौरान 8.14 लाख रुपये मूल्य का कुल 4,172 किलोग्राम माल जब्त किया गया है.
एफडीए ने जब्त किया स्टॉक
मार्केटयार्ड क्षेत्र स्थित बी.जी. गोयल एंड कंपनी में जांच के दौरान अधिकारियों ने हल्दी पाउडर, तिल और सोयाबीन चंक के नमूने जब्त किए हैं. एफडीए की जांच में लेबलिंग में खामियां और खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका के चलते करीब 8 लाख रुपये मूल्य के 4 हजार किलोग्राम खाद्य पदार्थों के स्टॉक को जब्त किया गया है.
जब्त किए गए नमूनों को आगे की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा. इसके अलावा, आवश्यक वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं करने और लाइसेंस में जरूरी संशोधन नहीं किए जाने के कारण एफडीए ने संबंधित प्रतिष्ठान को अगले आदेश तक व्यवसाय बंद रखने का नोटिस जारी किया है.
खाद्य सुरक्षा नियामक प्राधिकरण ने क्या कहा?
खाद्य सुरक्षा नियामक प्राधिकरण ने कहा कि यह कार्रवाई तब की गई जब कंपनी को खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम के तहत कुछ अनिवार्य नियमों का पालन न करते हुए पाया गया. एफडीए ने यह भी कहा कि प्रतिष्ठान अपने लाइसेंस विवरण में जरूरी सुधार करने में भी विफल रहा था.
पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा, 'इन उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिष्ठान को अगले आदेश तक अपनी व्यावसायिक गतिविधियां रोकने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया गया है.' बता दें कि सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (22) पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले की पहाड़ी चढ़ाई के दौरान सिया के मंगेतर केतन अग्रवाल (25) को खाई में धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.















