Navneet Rana Hanuman Chalisa Case: हनुमान चालीसा मामले में आज आरोप तय करने के लिए मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन नवनीत राणा और उनके पति की सुनवाई पर मौजूद न होने से जज नाराज हो गए. अगली सुनवाई में शामिल नहीं होने पर राणा दंपत्ति के खिलाफ नॉन- बेलेवल (Non- Bailable) वारंट जारी किया जाएगा. अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी.


कुछ दिन पहले कोर्ट से मिला था झटका
मुंबई की एक विशेष अदालत ने कुछ दिन पहले सांसद नवनीत राणा और उनके पति, महाराष्ट्र विधायक रवि राणा द्वारा 2022 हनुमान चालीसा विवाद के बाद उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में दायर आरोपमुक्ति याचिका को खारिज कर दिया था. एमपी और एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश, राहुल रोकड़े ने आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी और राणा के वकील को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहें. बता दें, 2022 में गिरफ्तारी का विरोध करने के बाद एक लोक सेवक को अपना कर्तव्य करने से रोकने के लिए अमरावती के स्वतंत्र सांसद और विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.


क्या है पूरा मामला?
नवनीत राणा और उनके पति ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी. एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकडे ने मामले में आरोपमुक्त करने के अनुरोध वाली राणा दंपति की याचिका खारिज कर दी और कहा कि प्रथम दृष्टया गवाहों के बयानों के आधार पर आवेदकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. न्यायाधीश ने कहा कि इस प्रकार आईपीसी की धारा 353 के तहत अपराध का मामला बनता है. और आज जब आरोप तय होना था तो दोनों कोर्ट नहीं पहुंचे जिसपर जज भड़क गए.


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