चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है. अब अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होगी. ड्राफ्ट सूची 24 अगस्त को जारी होगी, जबकि दावे और आपत्तियां 24 अगस्त से 23 सितंबर तक स्वीकार की जाएंगी. आयोग ने 4 अगस्त के आदेश से संशोधित कार्यक्रम लागू किया है.

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निर्वाचन आयोग के नए शेड्यूल के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची 24 अगस्त 2026 को प्रकाशित होगी. इसके बाद यदि किसी मतदाता का नाम छूट जाता है, गलत दर्ज होता है या किसी अन्य प्रकार की आपत्ति होती है तो वह 24 अगस्त से 23 सितंबर 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेगा. इस दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और आवश्यक सुधार कराने का भी अवसर मिलेगा.

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22 अक्टूबर तक होगा सभी आवेदनों का निस्तारण

निर्वाचन आयोग के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची पर प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों की जांच एवं निस्तारण 24 अगस्त से 22 अक्टूबर 2026 के बीच किया जाएगा. इस दौरान पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और आवश्यक सुधार की प्रक्रिया पूरी होगी. सभी दावों के निस्तारण के बाद संशोधित अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक रूप से प्रकाशित की जाएगी.

संशोधित कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 30 जून से 17 अगस्त 2026 तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. इसी अवधि में 17 अगस्त तक मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का काम भी पूरा किया जाएगा. इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है.

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निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद अपने नाम, पता और अन्य विवरण जरूर जांच लें. अगर किसी प्रकार की त्रुटि मिलती है तो निर्धारित अवधि के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि अंतिम मतदाता सूची में सही जानकारी शामिल हो सके. आयोग का कहना है कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य महाराष्ट्र की मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है.