महाराष्ट्र में आगामी महानगरपालिका चुनावों के मद्देनजर प्रदेश में चार दिनों के लिए ड्राई डे घोषित किया गया है. 13 से 16 जनवरी तक 29 नगर निगम क्षेत्रों में ड्राइ डे रहेगा. इस दौरान शराब की बिक्री, खरीद और सेवन पर पूरी तरह रोक रहेगी. बार से लेकर शराब की दुकानें बंद रहेंगी. नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी. इस कदम का मुख्य मकसद शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है.

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महाराष्ट्र में 13 जनवरी से 16 जनवरी तक ड्राई डे

महाराष्ट्र में आगामी महानगरपालिका चुनाव को लेकर प्रचार अभियान 13 जनवरी को खत्म होगा. पार्टियों और उम्मीदवारों की सार्वजनिक रैलियां और राजनीतिक गतिविधियां खत्म हो जाएंगी. ड्राई पीरियड 13 जनवरी को चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ शुरू होगा. अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 जनवरी से 16 जनवरी तक ड्राई डे का मकसद कानून-व्यवस्था बनाए रखना, शांतिपूर्ण चुनाव प्रचार सुनिश्चित करना और निष्पक्ष चुनाव करवाना है. 

बार और शराब बेचने वाली सभी दुकानें रहेंगी बंद

प्रशासन ने कहा है कि तय महानगरपालिका की सीमाओं के अंदर पूरे चार दिनों तक शराब की दुकानें, बार, परमिट रूम और शराब बेचने वाली सभी दुकानें बंद रहेंगी. अधिकारियों ने नागरिकों, वोटर्स और व्यापारियों से इस फैसले का समर्थन करने और लगाई गई पाबंदियों का पालन करने की अपील की है. एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, "ड्राई डे चुनावों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए रणनीति का हिस्सा है."

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29 महानगरपालिका चुनाव को लेकर कब है वोटिंग

शराब विक्रेताओं को पहले ही शराब को लेकर पाबंदियों के बारे में बता दिया गया है. पुलिस और स्थानीय अधिकारी पब्लिक प्लेस पर कड़ी नजर रखेंगे. अधिकारियों ने साफ तौर से चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बीएमएसी, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ समेत राज्य में 29 महानगरपालिका चुनाव को लेकर 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे. जबकि वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी.