अशोक खरात केस में साइबर क्राइम टीम का बड़ा एक्शन, अपत्तिजनक वीडियो वायरल करने पर FIR दर्ज
Ashok Kharat Case: आरोपी इन वीडियो को देखने के इच्छुक लोगों से प्रति वीडियो 20 से 50 रुपये तक वसूलता था. इन वीडियो के कारण कई पीड़िताओं की पहचान भी सार्वजनिक हो रही है.

महाराष्ट्र साइबर क्राइम टीम ने अशोक खरात वायरल वीडियोज केस में बड़ा एक्शन ले लिया है. साइबर टीम ने अशोक खरात और पीड़िताओं से जुड़े अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में FIR दर्ज की है. साइबर टीम ने 4 अलग-अलग सोशल मीडिया लिंक के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई IT एक्ट की धारा 67 के तहत की गई है. जांच में सामने आया है कि अशोक खरात से जुड़े 15 से 17 आपत्तिजनक वीडियो अपत्तिजनक साइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर वायरल हुए हैं.
20-25 रुपये में बेचे जाते थे वीडियो
एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी इन वीडियो को देखने के इच्छुक लोगों से प्रति वीडियो 20 से 50 रुपये तक वसूलता था और भुगतान के बाद वीडियो भेजे जाते थे. पुलिस का कहना है कि इन वीडियो के कारण कई पीड़िताओं की पहचान भी सार्वजनिक हो रही है, जिससे उनकी निजता को गंभीर नुकसान पहुंचा है.
महाराष्ट्र साइबर के प्रमुख यशस्वी यादव ने बताया कि मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. इस मामले में करीब 58 वीडियो वायरल होने का दावा किया गया था. इन वीडियोज में ढोंगी बाबा अशोक खरात की काली कारतूत साफ नजर आई थीं.
अशोक खरात की भी बढ़ चुकी हैं मुश्किलें
कथित तौर पर लोगों को झांसे में लेकर ठगी और गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले नासिक के तथाकथित ‘गॉडमैन’ अशोक खरात की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खरात और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए ईसीआईआर फाइल की है.
यह केस 4 अप्रैल को मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में दर्ज किया गया.दरअसल, अशोक खरात के खिलाफ नासिक, शिर्डी, वावी और सरकारवाड़ा समेत कई पुलिस थानों में पहले से ही कई एफआईआर दर्ज हैं. इन मामलों में उस पर दुष्कर्म, धोखे से यौन संबंध बनाने और अंधविश्वास फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.
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