Maharashtra Municipal Election: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
Maharashtra Municipal Election 2026: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनसे की निर्विरोध चुनाव के खिलाफ याचिका खारिज कर दी. मनसे नेता अविनाश जाधव ने आरोप लगाया था कि पैसे और सत्ता के बल पर 67 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए.

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव 2026 के मतदान में अब 24 घंटे का समय भी नहीं बचा है. इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट से राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, मनसे ने निर्विरोध चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो अदालत ने लौटा दी है.
यह याचिका मनसे नेता अविनाश जाधव ने फाइल की थी. निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मनसे नेता ने आरोप लगाया था कि पैसे और सत्ता के बल पर कई उम्मीदवारों ने निर्विरोध चुनाव जीता.
67 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए
जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनाव के दौरान करीब 67 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. याचिका में मनसे ने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनावों में कई प्रत्याशी बिना किसी विरोध के निर्वाचित घोषित कर दिए गए जिसमें ज्यादातर सत्ता पक्ष के ही हैं, जो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है.
हाई कोर्ट से की थी सीधी जांच की मांग
राज ठाकरे की पार्टी ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि इन निर्विरोध चुने गए प्रत्याशियों के मामलों की जांच हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज से कराई जाए या फिर पूरी प्रक्रिया हाई कोर्ट की सीधी निगरानी में हो.
इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन प्रत्याशियों को विजेता घोषित न किया जाए, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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