BMC Revised Property Tax: बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने संशोधित संपत्ति कर बिल जारी किए हैं. इसके अनुसार संपत्ति कर में औसतन 15.89% की बढ़ोतरी के साथ ये बिल जारी किए गए हैं. बीएमसी ने संपत्ति कर की दरों में कोई स्वतंत्र बढ़ोतरी या संशोधन नहीं किया है, बल्कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के रेडी रेकनर में हुए बदलाव के कारण ये बिल खुद से संशोधित हुए हैं, और यह एक कानूनी प्रावधान के तहत हुआ है. इन संशोधित बिलों को जारी करते समय सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया है.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 की धारा 154(1C) के अनुसार हर 5 वर्षों में संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य में सुधार किया जाना अनिवार्य है. वर्ष 2015 में यह प्रक्रिया पूरी की गई थी, लेकिन वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पूंजीगत मूल्य में कोई संशोधन नहीं किया गया था. इसके लिए संबंधित कानूनी संशोधन भी किए गए थे. अब यह संपत्ति कर बिल 10 वर्षों बाद संशोधित किए गए हैं.
प्रोपर्टी टैक्स बिलों के साथ भेजे गए विशेष नोटिस
प्रोपर्टी टैक्स बिलों के साथ भेजे गए विशेष नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि 'संपत्ति का पूंजीगत मूल्यांकन सुरक्षित है' — यानी कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार अंतिम बिल निर्धारित किए जाएंगे. अंतिम देयक निर्गमित होने पर संपत्ति कर की राशि घट या बढ़ सकती है. अगर अधिक राशि की वसूली हुई है, तो वह अगली किश्त में समायोजित की जाएगी.
किन संपत्तियों को टैक्स से छूट
500 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल वाली आवासीय इकाइयों को संपत्ति कर से पूरी तरह छूट दी गई है. इसलिए उन्हें इन संशोधित बिलों से बाहर रखा गया है और उन पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा.
प्रोपर्टी टैक्स में इन संशोधनों के कारण नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क पर पुनर्विचार करने की सिफारिश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने की थी. इसी के अनुरूप बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क को स्थगित करने का निर्णय लिया है.