Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दिए जाने पर शिवसेना नेता संजय निपुरम ने कहा, "जेल या जमानत के बजाय पहले उन्हें सीएम पद से हटाया जाना चाहिए. कोई आरोपी जेल से सरकार कैसे चला सकता है?"


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है जो 1 जून 2024 तक है. उन्हें वर्तमान लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी की अभियान में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. सीएम केजरीवाल को दिल्ली के शराब नीति घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था.


न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा. पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए. एक जून को लोकसभा चुनाव के लिए सातवें और अंतिम चरण के तहत मतदान होगा. मतगणना चार जून को होगी.


न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के कारणों का विवरण बाद में दिया जाएगा. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने चुनाव प्रचार के आधार पर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है.


न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. पीठ ने कहा कि जमानत की शर्तें वैसी ही होंगी जैसी ‘आप’ नेता संजय सिंह के मामले में लागू की गई थीं. बता दें, कुछ दिन पहले ही AAP नेता संजय सिंह को भी कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दी है.


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