नासिक की एक अदालत ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में दो साल की जेल की सजा का सामना कर रहे महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. कोकाटे महाराष्ट्र के खेल मंत्री हैं और अजित पवार गुट के नेता हैं.

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महाराष्ट्र के खेल मंत्री और NCP के सीनियर नेता माणिकराव कोकाटे ने 1995 के धोखाधड़ी एवं जालसाजी मामले में अपनी दोषसिद्धि और दो साल के जेल की सजा के खिलाफ बुधवार (17 दिसंबर) को बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया.

कोकाटे ने याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई का किया आग्रह

कोकाटे के वकील अनिकेत निकम ने जस्टिस आर एन लड्ढा की सिंगल बेंच के सामने याचिका दायर करते हुए इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. पीठ ने याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचिबद्ध कर दिया. हालांकि, निकम ने बुधवार को अपने मुवक्किल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का आग्रह नहीं किया, जिसके चलते इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया.

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कोकाटे के वकील ने कोर्ट में क्या दी दलील?

वकील अनिकेत निकम ने हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी कि कोकाटे के अपना मंत्री पद गंवाने का खतरा है, और उनकी दोषसिद्धि के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखने वाले नासिक सेशनन कोर्ट ने इस (दोषसिद्धि) पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने कहा कि वह कोकाटे की दोषसिद्धि को निलंबित करने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को विचार करेगा. 

नासिक कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रखा था बरकरार

नासिक सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के 20 फरवरी के आदेश को बरकरार रखते हुए मंगलवार को कहा था कि कोकाटे ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित फ्लैट आवंटित कराने के वास्ते फर्जी दस्तावेज जमा किए और राज्य सरकार को धोखा दिया. उसने यह भी कहा था कि कोकाटे एक “समृद्ध” किसान हैं. दोषसिद्धि के बाद विधायक के रूप में कोकाटे की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नरवेकर ने बुधवार को कहा कि उन्हें अभी तक अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है.