मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना उज्जैन जिले में संचालित की जा रही है. इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे. आवंटन के लिए भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है. भूखण्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में करना आवश्यक है.


ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन के बाद सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव व पटवारी द्वारा परीक्षण कर तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा. प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारम्भिक परीक्षण कर पात्र-अपात्र आवेदकों की ग्रामवार सूची तैयार की जायेगी.


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सम्बन्धित ग्राम के निवासियों से 10 दिवस में आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे और इसकी सूचना सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की जायेगी. सूची में पात्र पाये गये व्यक्तियों की जानकारी अभिमत के लिये ग्राम सभा को प्रेषित की जायेगी. अभिमत प्राप्त होने के उपरान्त विधिवत परीक्षण कर तहसीलदार द्वारा पात्र आवेदकों को भूखण्ड आवंटन हेतु आदेश पारित किया जायेगा. मप्र भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत आवंटित भूखण्ड पर भू-राजस्व का निर्धारण किया जायेगा.


भूखंड आवंटन के लिए कोई प्रीमियम नहीं


उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री आवासीय  भू-अधिकार योजना के तहत पात्र आवेदकों को भूखंड आवंटन के लिए किसी प्रकार की कोई प्रीमियम नहीं ली जा रही है. सरकार द्वारा इस महत्वकांक्षी योजना से तहसील स्तर पर सैकड़ों परिवार लाभान्वित होंगे. योजना को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं. इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारियों की बैठक भी ली गई है.


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