Ujjain Schools News: उज्जैन जिले में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने 16 स्कूलों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना किया है. यह जुर्माना राशि 7 दिन के भीतर शासकीय कोषालय में जमा करने के भी आदेश दिए गए हैं. राशि जमा करने की पार्टी जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगी.  स्कूल संचालकों द्वारा धारा 144 के तहत दिए गए आदेशों का उल्लंघन किया जा था.


उज्जैन में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने स्कूलों को धारा 144 के तहत आदेश पारित करते हुए नियमों का पालन करने को कहा था. आदेश के तहत कलेक्टर के निर्देशानुसार निजी स्कूलों का फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था. 


निरीक्षण के दौरान निजी विद्यालयों में विभिन्न कमियां पाई गई. फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर निजी स्कूलों के संचालकों को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में निजी स्कूलों के संचालक द्वारा प्रस्तुत किया गया था. 


प्रस्तुत प्रत्युत्तर का जिला समिति द्वारा परीक्षण किया गया. परीक्षण उपरांत प्रत्युत्तर पूर्णत: समाधानकारक न पाये जाने से जिला समिति द्वारा जिले के 16 निजी स्कूलों के संचालकों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.


एक वजह पड़ गई स्कूल संचालकों पर भारी


मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि निजी स्कूल संचालक अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से पुस्तक खरीदने के लिए बाधित नहीं कर सकते हैं. इस आदेश के बाद उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने भी स्कूलों को पृथक से निर्देश जारी किए थे.  


कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि अधिकांश स्कूलों में यह शिकायत सामने आई कि वह ऐसी किताबें खरीदने के लिए विद्यार्थियों को बोल रहे थे जो केवल उज्जैन की एक- दो चुनिंदा दुकानों पर ही मिलती है. इसी वजह को धारा 144 का उल्लंघन गंभीरता से लिया गया और जुर्माना लगाया है. 


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