भोपाल: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के कट्टर समर्थक और अशोक नगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है.मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) की ग्वालियर बेंच से उनका निर्वाचन शून्य घोषित होने के बाद अब उनकी विधानसभा में नो एंट्री हो गई है.यह आदेश मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने जारी किया है.मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक बुलाया गया है.जज्जी का जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) फर्जी पाए जाने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनका निर्वाचन रद्द कर दिया है.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान जजपाल सिंह जज्जी से हारे बीजेपी नेता लड्डूराम कोरी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.बीजेपी नेता कोरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बीते दिनों उनका निर्वाचन शून्य करने के आदेश दिए थे.कोर्ट ने जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया था. हाई कोर्ट ने जजपाल सिंह जज्जी का निर्वाचन शून्य करने के साथ ही उनके खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट से चुनाव लडऩे को लेकर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश पुलिस को दिए थे. अदालत ने उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
खरगापुर विधायक से भी मांगा जबावइधर मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट के विधायक राहुल सिंह लोधी को भी नोटिस दिया है.सचिवालय ने विधायक लोधी से दो दिन में जबाव मांगा है.बता दें कि होईकोर्ट ने विधायक राहुल सिंह लोधी की सदस्यता को भी शून्य घोषित किया है.इसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने विधायक लोधी के वेतन भत्तों पर भी रोक लगाई जा सकती है. साथ ही उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें भी शून्य घोषित किया जा सकता है.
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