भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में महिला सुरक्षा (Women Security) को ध्यान में रखते हुए परिवहन सेवा में लगे वाहनो में पैनिक बटन (Panic Button) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके पीछे मकसद महिलाओं के खिलाफ संभावित अपराधों के ग्राफ को कम करना है. मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने यह जानकारी दी है. सरकार ने गाड़ियों में पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है. 


परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने क्या बताया


परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के नजरिए से सार्वजनिक सेवा के वाहनों बस, टैक्सी आदि में एक अगस्त, 2022 तक व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन (पैनिक बटन) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है. इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.


किदवई ने बताया कि 31 दिसंबर 2018 से पूर्व के पंजीकृत समस्त लोक सेवा वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य किया गया है. उन्होंने बताया कि वाहनों में ट्रेकिंग डिवाइस लगाने के लिए संस्थाओं के पंजीयन की कार्रवाई की जा रही है. पंजीकृत संस्थाओं की सूचना समय-समय पर जारी की जाएगी.


वाहनों पर नजर रखने के लिए भोपाल में बनेगा कंट्रोल रूम


बताया गया है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के लिए परिवहन कार्यालय भोपाल में राज्य स्तरीय कंट्रोल-रूम की स्थापना की जा रही है. यह कंट्रोल-रूम सभी लोक सेवा वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा.


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