MP: मैहर में शारदीय नवरात्र के दौरान मांस-मछली-अंडे की बिक्री पर रोक, आदेश नहीं माना तो होगा एक्शन
MP News: एसडीएम दिव्या पटेल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है.

शारदीय नवरात्र की शुरुआत सोमवार (22 सितंबर) से होने जा रही है. वहीं इसके मद्देनजर मैहर जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए मांस मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी है. इस आदेश को ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए ये फैसला लिया गया है.
दरअसल, शारदीय नवरात्र के इस खास मौके मां देवी दुर्गा के मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है. इस बीच मध्य प्रदेश के मैहर जिले से में शारदीय नवरात्र पर्व के मद्देनजर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.
नहीं होगी अंडे, मांस और मछली की बिक्री
एसडीएम दिव्या पटेल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है. इस दौरान शहर में किसी भी स्थान पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री नहीं की जाएगी.
श्रद्धालुओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए फैसला
बता दें कि इस आदेश में कहा गया है, "बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 22 सितंबर, 2025 से 1 अक्टूबर, 2025 की मध्यरात्रि तक पूरे मैहर नगर पालिका में मांस, मछली और अंडे की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है."
आस्था को न पहुंचे ठेस
नवरात्रि के दिनों के दौरान अधिकतर लोग व्रत रखकर मां शारदा की आराधना करते हैं. ऐसे में सनातन धर्म के मुताबिक इन दिनों केवल सात्विक भोजन ही किया जाता है. व्रत रख रहे लोग मांसाहारी पदार्थ को देखना भी अशुभ माना जाता है भक्तों की श्रद्धा और आस्था को किसी भी प्रकार की कोई ठेस न पहुंचे इसीलिए प्रशासन ने यह फैसला किया है.
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
एसडीएम पटेल के मुताबिक देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में श्रृद्धालु का मैहर आगमन होता है. नवरात्रि मेला के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में 22 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 की मध्य रात्रि तक मांस-मछली और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा.






















