MP Board New Rules For Specially Abled Class 9 To 12 Students: मध्य प्रदेश बोर्ड (Madhya Pradesh Board) के क्लास नौंवी से लेकर बारहवीं (MP Class 9 To 12 Students) तक के 21 तरह के दिव्यांग छात्रों (MP Board Class 9 To 12 Specially Abled Students) को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी. इस श्रेणी में कुछ वर्ग जोड़े गए हैं जिनमें कुछ खास तरह की समस्याएं होने पर उन्हें स्पेशली एबल्ड की श्रेणी में रखा जाएगा. पहले इस कैटेगरी में ये छात्र शामिल नहीं होते थे. ये नियम नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के मुताबिक हैं जिनके अंतर्गत छात्रों को खास सुविधाएं दी जाएंगी.

अब इस तरह के छात्र भी आएंगे विशेष छूट के दायरे में –

एमपी बोर्ड में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फायदा दिव्यांगों को भी मिलेगा. इस श्रेणी में अब एसिड हमले से पीड़ित छात्र, सिकल सेल बीमारी से ग्रसित कैंडिडेट्स, बौनेपन से ग्रसित उम्मीदवार आदि भी शामिल कर लिए गए हैं. इन सभी को परीक्षा लिखने के लिए एक घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा. ये नियम नए सत्र से लागू होगा.

अभी तक क्या था नियम –

मध्य प्रदेश बोर्ड की 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा में अभी तक दृष्टिहीन, मानसिक विकलांग, हाथ की हड्डी टूट जाने या हाथ की खराबी के कारण लिखने में असमर्थ छात्रों को लेखन चयन, विशेष चयन अतिरिक्त समय, परीक्षा शुल्क से छूट, कंप्यूटर या टाइप राइटर चुनने की सुविधा वगैरह दी जाती थी. नए पैटर्न में 21 तरह के दिव्यांगों की फीस पूरी तरह माफ की जाएगी साथ ही उन्हें बाकी सुविधाएं भी मिलेंगी.

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