Saurabh Sharma Constable News: परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल को मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस ने भोपाल जिला अदालत के लोकायुक्त कोर्ट पेश किया गया. कोर्ट ने तीनों को 17 फरवरी तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. 28 जनवरी को कोर्ट ने सौरभ शर्मा और चेतन गौर को 6 दिन की कस्टडी रिमांड पर भेजा था जिसके बाद लोकायुक्त तीनों से पूछताछ कर रही रही थी. 

कोर्ट में लोकायुक्त ने सौरव शर्मा और उसके दोनों साथियों की आगे की कस्टडी की मांग नहीं की, इसके बाद कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्याय हिरासत में भेज दिया है. हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने सौरभ शर्मा, चेतन और शरद जायसवाल की कस्टडी के लिए आवेदन लगाया है. बता दें कि अभी तक सिर्फ लोकायुक्त में सौरभ शर्मा और उसके दोनों सहयोगियों से पूछताछ की है जबकि इस केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों को भी पूछताछ करना है.

सौरभ शर्मा और उसके दोनों साथियों को 41 दिनों तक फरार रहने के बाद 28 जनवरी को लोकल पुलिस ने हिरासत में लिया था, इससे पहले 27 जनवरी को सौरव शर्मा ने सरेंडर करने के लिए कोर्ट के सामने आवेदन दिया था. 

बता दें कि लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा के साथी चेतन गौर की कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये कैश बरामद किया था. इसके अलावा सौरभ शर्मा के घर से लोकायुक्त पुलिस ने 234 किलो से अधिक चांदी और करोड़ों रुपये कैश बरामद किया था. आज लोकायुक्त पुलिस ने सौरव शर्मा और उसके साथी चेतन गौर को लोकायुक्त कोर्ट में पेश किया. इस केस में तीसरे सह आरोपी शरद जायसवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिसे बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के दौरान लोकायुक्त की टीम को 19 दिसंबर को परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के भोपला के अरेरा हिल्स स्थित घर और ऑफिस से पुलिस ने 2.95 करोड़ की नगदी और करीब 50 लाख के सोने चांदी के जेवरात, 234 किलो चांदी और जमीनों के दस्तावेज बरामद हुए थे. इसके अलावा मंडोरी के जंगल में लावारिस खड़ी कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये कैश बरामद किया था.

इसे भी पढ़ें: महाकुंभ की भगदड़ में MP के कितने लोगों की हुई मौत? जीतू पटवारी ने की मोहन यादव सरकार से ये मांग