Khargone: खरगोन हिंसा में क्लेम ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को एक साथ छह मामलों पर फैसला सुनाया है. 4 प्रकरण में हिंदू और 2 प्रकरण में मुस्लिम पीड़ित पक्ष हैं. बीते 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी पर हुई हिंसा, पथराव, लूट और लोगों के घर जलाने की घटना हुई थी. फैसले के मुताबिक 50 दंगाइयों से 7.37 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जाएगी. तय समय में राशि जमा नहीं करने पर ब्याज भी देना होगा. आरोपी पक्ष को 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित की गई राशि जमा करानी होगी. इसके बाद राशि जमा करने पर 6 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देना होगा.


भू-राजस्व की वसूली के समान, क्षतिपूर्ति राशि की होगी वसूली


कलेक्टर, तहसीलदार के माध्यम से भू-राजस्व की वसूली के समान, क्षतिपूर्ति राशि की वसूली की जाएगी. जरूरत पड़ने पर आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क कर या नीलाम करके भी क्षतिपूर्ति की राशि वसूल की जा सकती है. दोनों पक्षों की सुनवाई, साक्ष्य और गवाहों की बुनियाद पर जिला प्रशासन के आकलन को मानकर राशि तय की गई है. गाइडलाइन के अनुसार क्लेम ट्रिब्यूनल का फैसला क्रिमिनल कोर्ट के फैसले से प्रभावित नहीं होगा.


खरगोन हिंसा मामले में क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया बड़ा फैसला


बता दें कि कोर्ट में विचाराधीन 343 आवेदनों में से ऐसे 34 प्रकरण ट्रिब्यूनल ने मान्य किए थे, जिनमें आरोपी ज्ञात हैं. तीन आवेदकों ने अपने प्रकरण वापस ले लिए. 6 प्रकरण में फैसला सुनाए जाने के बाद अब 25 प्रकरण बचे हैं. ट्रिब्यूनल में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉ. शिवकुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त सचिव प्रभात पाराशर सदस्य हैं. खरगोन में हुई हिंसा के बाद लगभग 80 लोगों पर एफआइआर हुई थी. दंगे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था. 


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