Jabalpur News: जबलपुर में कोरोना की वैक्सीन लगवाने में आनाकानी नहीं चलनेवाली है. टीकाकरण में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. जिले में पदस्थ सभी सरकारी सेवकों एवं कार्यालय प्रमुखों, स्कूल-कॉलेज एवं हॉस्टल में पदस्थ शिक्षकों और 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के छात्रों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया है. कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.
कोरोना की वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य
आदेश में मार्केट प्लेस, मॉल, मेलों में दुकान लगाने वालों, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाहॉल और थियेटर में कार्यरत स्टाफ के लिये भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज को जरूरी किया गया है. सरकारी सेवकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सबंधित कार्यालय प्रमुख को दी गई है. इसी तरह स्कूल-कॉलेज के शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक स्टॉफ और 18 वर्ष से अधिक उम्र के पढ़ाई करनेवाले छात्र-छात्राओं को पूरा टीकाकरण का दायित्व संस्था के संचालक और प्राचार्य को दिया गया है.
आदेश के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी
मार्केट प्लेस, मॉल एवं मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना सबंधित मार्केट एसोसिएशन, मॉल प्रबन्धन एवं मेले के आयोजकों को सुनिश्चित करना होगा. कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया कि उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी. शासकीय आदेश की नाफरमानी करनेवालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का अधिकार संबंधित अधिकारी को दिया गया है. इसमें छह महीने की जेल और 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है.