Indore Devi Ahilya Vishwavidyalaya Exam: इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (Devi Ahilya Vishwavidyalaya) में होनेवाली परीक्षा निरस्त नहीं होगी. कोर्ट ने आदेश दिया है कि परीक्षा को निर्धारित समय पर कराया जाए. दरअसल, कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी.
एनएसयूआई (NSUI) एबीवीपी (ABVP) कार्यकर्ता और अन्य छात्र संगठन परीक्षा निरस्त कराने के लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पक्ष में फैसला सुनाया.
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षा निर्धारित समय पर होगी- कोर्ट
विश्वविद्यालय की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने अदालत में पक्ष रखा. अदालत ने आदेश दिया कि परीक्षा का संचालन निर्धारित समय पर होगा और निरस्त करने की मांग को खारिज कर दिया. हालांकि, परीक्षा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी.
अदालत ने कहा कि अगर इस दौरान कई छात्र कोरोना की चपेट में आता है तो उसे परीक्षा से वंचित रखा जाएगा और उसकी छूटी हुई परीक्षा बाद में ली जाएगी. फिलहाल अब देखना होगा कि आदेश के बाद एनएसयूआई और एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन जारी रहता है या नहीं.
उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा के संचालन में कार्यकर्ताओं की तरफ से किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं की जाएगी. बता दें कि इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर कहर ढा रही है. रोजाना नए मामलों की संख्या में कमी होने के बजाए इजाफा देखने को मिल रहा है.
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