Case Against Kamal Patel: मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल को अपने नाबालिग पोते के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट डालना महंगा पड़ा है. उनके खिलाफ हरदा के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है. इसके अलावा, पीठासीन अधिकारी पर कार्रवाई कर दी गई है. अगर कोर्ट में पूर्व कृषि मंत्री के खिलाफ आरोप साबित हो जाता है तो उन्हें 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है.


हरदा के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर आदित्य सिंह ने एबीपी न्यूज़ से चर्चा के दौरान बताया कि 7 में को हरदा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी. यहां पर मतदान क्रमांक 107 पॉलिटेक्निक कॉलेज में पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने मतदान किया था. इस मतदान केंद्र का का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी. 


विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्वाचन आयोग से शिकायत करते हुए पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की थी. पूरे मामले की जांच की गई और इसके बाद कोतवाली थाने में कमल पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.




ऐसा क्या था फोटो और वीडियो में? 
विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चर्चा के दौरान बताया कि कमल पटेल जब मतदान कर रहे थे तब उनके पास एक बच्चा भी खड़ा हुआ था. बाद में पता चला कि वह बच्चा उनका रिश्तेदार है.


इस वोटिंग की फोटो पूर्व कृषि मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाली थी, जिसमें बच्चे की दोनों टांगें दिखाई दे रही थीं. बाद में खुलासा हुआ कि कमल पटेल अपने पोते के साथ मतदान करने गए थे जो कि गलत है. इसी मामले को लेकर शिकायत की गई थी.


इन धाराओं में हुई कार्रवाई
पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले में धारा 128, 130, 131, 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि यदि ऐसे अपराध में आरोप सिद्ध हो जाने पर आर्थिक दंड और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है.


उन्होंने बताया कि मतदान की गोपनीयता भंग करना, अनधिकृत व्यक्ति को मतदान स्थल पर ले जाना और अनाधिकृत रूप से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना, अपराध है.


यह भी पढ़ें: Lok Sabha Elections: उज्जैन लोकसभा सीट पर CM मोहन सहित ये VIP करेंगे मतदान, दिलचस्प है चौथे चरण का चुनाव