New Hit And Run Law In MP: हिट एंड रन मामले में नए कानून का विरोध बस-ट्रक-टैक्सी ड्राइवरों द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है. प्रदेश के भर के बस स्टैंड पर ड्राइवरों ने अपनी बसें खड़ी कर दी तो वहीं हाईवे पर ट्रकों के पहिए थमे नजर आएं. बसें नहीं चलने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भराने वाहनों की कतारें नजर आ रही हैं. नए कानून हिट एंड रन मामले में अब हादसा होने की स्थिति में ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है. इस कानून के विरोध में ड्राइवरों द्वारा विरोध विरोध किया जा रहा है. ड्राइवरों का कहना है कि कोई हादसा जानबूझकर नहीं किया जाता है. नए कानून के विरोध में ड्राइवरों ने बसों को बस स्टैंड पर खड़ी कर दी है तो वहीं ट्रक चालकों ने अपने वाहनों को हाईवे पर ही खड़ा कर दिया है. 10-12 हजार तनख्वाह, 7 लाख जुर्मानाभोपाल में हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवर मोरसिंह ठाकुर का कहना है कि 10 से 12 हजार रुपए प्रति महीने तनख्वाह मिलती है, जबकि नए कानून में 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. यह काला कानून है, सरकार से इसे वापस लें. इस उम्र में दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी. बता दें संपूर्ण प्रदेश में 6 लाख से अधिक बस एवं ट्रक चलते हैं. इन वाहनों के माध्यम से करीब 13 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है.कोठरी में हाईवे किया चक्काजामसीहोर जिला मुख्यालय के नजदीक विरोध जता रहे ट्रक ड्राइवरों ने अपने वाहनों को हाईवे पर खड़ा कर दिए है, जिससे हाईवे पर आवागमन ही बंद हो गया है. हाईवे पर जाम लगाने की वजह से छोटे वाहनों को भी नहीं निकलने दिया, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है. जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पहुंचे और ड्राइवरों को समझाईश देकर चक्काजाम खुलवाने की कोशिश कर रही है. प्रदेश के सभी जिलों में हड़तालबता दें राजधानी भोपाल, इंदौर, धार, खंडवा, सीहोर, रायसेन, विदिशा, छतरपुर, बैतूल, पन्ना, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, शाजापुर, दमोह, सेंधवा, पीथमपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में ड्राइवरों द्वारा हड़ताल की जा रही है.
New Hit And Run Law: रफ्तार पर ब्रेक! एमपी में हिट एंड रन कानून के विरोध में उतरे ड्राइवर, जगह-जगह लगा जाम
नितिन ठाकुर, भोपाल | 01 Jan 2024 06:46 PM (IST)
MP News: नए कानून हिट एंड रन मामले में अब हादसा होने की स्थिति में ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है. ड्राइवरों का कहना है कि कोई हादसा जानबूझकर नहीं किया जाता.
एमपी में नये कानून का विरोध