MP Amarwara By-Election 2024: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव के लिए आज (10 जुलाई) को वोट डाले जा रहे हैं. कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सुबह 7:00 से शाम 6:00 बजे तक होगा. जबकि 13 जुलाई को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे. छिंदवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफे के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है.

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अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश कौल ने बताया कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2,57,866 मतदाता हैं. इनमें से 1,29,372 पुरुष और 1,28,992 महिला मतदाता हैं. उपचुनाव के लिए 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मतदान को लेकर केंद्रीय पुलिस बल की कंपनियों और जिला पुलिस बल सहित अन्य सुरक्षा एजेंसी को भी तैनात किया गया है. 

सुरक्षा के कड़े इंतजामउपचुनाव में 1,485 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. इसके अतिरिक्त 53 मेडिकल ऑफिसर भी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं. अमरवाड़ा उपचुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कई आम सभा और रोड शो के माध्यम से अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा है. 

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ऐसे में 13 जुलाई को रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि अमरवाड़ा की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है. फिलहाल दोनों ही राजनीतिक दल इस सीट पर अपना दावा मजबूत बता रहे हैं. बीजेपी से जहां कमलेश प्रताप शाह भाग्य आजमा रहे हैं, वहीं कांग्रेस से धीरेन शाह मैदान में हैं.

मतदान के लिए ये दस्तावेज ले जाएंबता दें मतदाता जब भी वोट जालने जाएं तो मतदाता पर्ची के साथ 13 फोटो युक्त दस्तावेजों में से कोई एक लेकर जाएं. जबकि क्यूआर कोड वाले मतदाता सूचना पर्ची से अपने मतदान केन्द्र का नाम, पता, नंबर, निर्वाचक नामावली में मतदाता नंबर राज्य और जिले का हेल्प लाइन नंबर जैसे अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन मतदान के लिए एक फोटो दस्तावेज जरूरी है.

यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो फोटो युक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे.

13 वैकल्पिक दस्तावेज कौन-कौन से हैं?मतदान के 13 वैकल्पिक दस्तावेज में फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज फोटो सहित, पासपोर्ट, पासबुक फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारीए फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी हो.

इसके अलावा सांसद, विधायक को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं.

(विक्रम सिंह राठौर और नितिन ठाकुर की रिपोर्ट)

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