(Source: Poll of Polls)
Jharkhand Liquor Scam: निलंबित IAS विनय चौबे को कोर्ट से बड़ी राहत, इन शर्तों के साथ मिली जमानत
Liquor Scam News: झारखंड शराब घोटाला मामले में निलंबित IAS विनय चौबे को कोर्ट ने जमानत दी. 92 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल न होने पर राहत मिली. कोर्ट ने बाहर जाने और मोबाइल नंबर बदलने पर रोक लगाई.

झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अफसर विनय चौबे को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है. एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) कोर्ट ने सोमवार को उन्हें जमानत दे दी. हालांकि, कोर्ट ने जमानत देते वक्त कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं.
राज्य से बाहर जाने पर लगेगी रोक
कोर्ट ने साफ किया है कि जमानत पर रहने के दौरान अगर विनय चौबे को झारखंड से बाहर जाना होगा तो उन्हें पहले कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होगी. यानी अब वे कोर्ट की इजाजत के बिना राज्य की सीमा पार नहीं कर पाएंगे.
मोबाइल नंबर नहीं बदल पाएंगे
कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि ट्रायल के दौरान विनय चौबे अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते. इससे जांच एजेंसी और कोर्ट को उनसे संपर्क करने में कोई परेशानी न हो.
एसीबी कोर्ट ने चौबे को 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी है. यानी जमानत की रकम और शर्तें पूरी करने के बाद ही उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति मिलेगी.
चार्जशीट दाखिल नहीं करने से मिली राहत
दरअसल, विनय चौबे को गिरफ्तार किए 92 दिन बीत चुके थे, लेकिन इस दौरान एसीबी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई. यही वजह रही कि कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला लिया.
सुनवाई के दौरान चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा और दलील दी कि चार्जशीट दाखिल न होने की वजह से उनके मुवक्किल को लंबे समय तक जेल में रखना न्यायसंगत नहीं होगा. कोर्ट ने इन दलीलों पर गौर किया और जमानत मंजूर कर ली.
मई में हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि 20 मई 2025 को एसीबी ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद सरकार ने उन्हें उनके पद से निलंबित भी कर दिया था.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
























