Jharkhand News: ईडी ने चौथी बार समन जारी करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को जमीन घोटाला मामले में ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी दफ्तर आयेंगे या नहीं? इसे लेकर समन के बाद से ही तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब चर्चा तेज है कि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया है. 


मुख्यमंत्री ने याचिका की कॉपी ईडी कार्यालय भेजा है. ऐसे में अब यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री शनिवार को ईडी कार्यालय नहीं आयेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दूसरे समन के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री संभवत 22 सितंबर को इस मामले में हाईकोर्ट का रुख कर सकते थे, लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव के निधन पर कोर्ट में अवकाश घोषित कर दिया गया था. तो आज मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का रुख किया.


सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती दी थी. उन्होंने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर ईडी द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी थी. इसी दिन ईडी को पत्र लिखकर उन्होंने कोर्ट का फैसला आने तक अपनी कार्यवाही स्थगित रखने का अनुरोध किया. सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर रिट याचिका में ईडी पर दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया. वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ कहा, हम इस पर अभी विचार नहीं करेंगे. जस्टिस बोस ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट से शुरू होनी चाहिए. लिहाजा आप झारखंड हाईकोर्ट जाइए. 


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