​​Jammu Kashmir Aijaz Sheik News: कश्मीर के कुख्यात यौन शोषण के आरोपी मौलाना एजाज शेख को पिछले तीन दशकों में उत्तरी कश्मीर में बच्चों के यौन शोषण के लिए रणबीर दंड संहिता की धारा 377 के तहत 14 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

अदालत ने अपने फैसले में एजाज शेख को उन दो पीड़ितों को 45,000 रुपये का मुआवजा और प्रत्येक पीड़ित को 5,000 रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया, जिनकी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था.

अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन अन्य पीड़ितों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध हटा दिया, जिन्होंने वर्षों से एजाज शेख पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है और उन्हें उसके खिलाफ अलग से एफआईआर दर्ज करने का अवसर मिलेगा.

एजाज शेख ने इमाम, स्कूल शिक्षक और आस्था उपचारक सहित कई भूमिकाएं निभाईं. आरोप के मुताबिक इन भरोसेमंद पदों का इस्तेमाल उसने कमजोर बच्चों का शोषण करने के लिए किया. उसकी चालाकी भरी चालों ने उसे दशकों तक बिना रोक-टोक के अपने शोषण को जारी रखने की अनुमति दी, जिसके कारण कई पीड़ित अपने अनुभवों के बारे में भयावह विवरण लेकर सामने आए.

एजाज शेख के खिलाफ मामला 2 मार्च, 2016 को दर्ज की गई एफआईआर के साथ शुरू हुआ और अक्टूबर 2017 में उसके खिलाफ आरोप लगाए गए. हालांकि, कई वर्षों तक मुकदमे में देरी होती रही. बचाव पक्ष ने पहली बार 3 जनवरी, 2025 को दलीलें पेश कीं और फैसला 17 फरवरी तक सुरक्षित रखा गया.

सजा के दौरान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि अन्य पीड़ित, जो केवल गवाह के रूप में पंजीकृत थे, एजाज शेख के खिलाफ उसके अपराधों के लिए अलग से एफआईआर दर्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं. अदालत के फैसले ने अब यह सुनिश्चित कर दिया है कि शेख को अपने कार्यों के पूर्ण परिणामों का सामना करना पड़ेगा.

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