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जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (CDF) योजना में कई महत्वपूर्ण संशोधनों की घोषणा की, जिससे विधायकों द्वारा अनुशंसित किए जा सकने वाले कार्यों का दायरा बढ़ गया है और कई वित्तीय सीमाएं हटा दी गई हैं जो पहले विकास गतिविधियों को सीमित करती थीं. विधायक अब बिजली क्षेत्र, आवास, सामाजिक विकास के अलावा प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के दौरान क्रॉस-निर्वाचन क्षेत्र के कार्यों में CDF का उपयोग कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में अपने संबोधन में कहा कि सरकार पिछले दो महीनों से इस योजना की समीक्षा कर रही थी और अब उसने कुछ बदलावों को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक लचीलापन देना है.

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उन्होंने कहा, "हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं. हम सदन को उन बदलावों के बारे में सूचित करना चाहते हैं जिन्हें सरकार ने मंजूरी दे दी है."

बिजली, PHE और स्वास्थ्य क्षेत्रों में मुख्य बदलाव

मुख्यमंत्री उमर ने बताया कि पावर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी के तहत सीमा हटा दी गई है. विधायक अब इस क्षेत्र में बिना किसी ऊपरी सीमा के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं, जो पहले 30 लाख रुपये थी. इसी तरह, सोलर लाइट लगाने के लिए 10 लाख रुपये की सीमा भी हटा दी गई है. सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (PHE) क्षेत्र के तहत, विधायक अब मोबाइल वॉटर टैंकर और व्यक्तिगत घरेलू कनेक्टिविटी परियोजनाओं की खरीद की सिफारिश कर सकते हैं. शिक्षा क्षेत्र में, स्कूल वैन और बसों, दोनों तीन और चार पहिया वाहनों की खरीद की अनुमति दी गई है.

स्वास्थ्य क्षेत्र में, संशोधित दिशानिर्देशों के तहत अब व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, और मैनुअल और मोटराइज्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर दोनों की खरीद की अनुमति होगी.

आपदा राहत के लिए विशेष प्रावधान

हाल ही में क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आई विनाशकारी बाढ़ का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री उमर ने कहा कि विधायकों को आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए अपने CDF आवंटन से 50 लाख रुपये तक का उपयोग करने के लिए एक बार की छूट दी गई है. यह छूट चालू वित्तीय वर्ष और 2026-27 पर लागू होगी. इसके अलावा, गैर-प्रभावित क्षेत्रों के विधायक आपदा प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों में 10 लाख रुपये तक के कार्यों की सिफारिश कर सकेंगे या मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान कर सकेंगे, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग के लिए विशिष्ट निर्देश होंगे.

खर्च पर प्रतिबंध हटाना और नई श्रेणियों की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को एक वित्तीय वर्ष के भीतर अपने CDF आवंटन का 80% खर्च करने की आवश्यकता वाला प्रावधान समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा, "हमने यह प्रावधान हटा दिया है. अब हमने विधायकों के लिए यह 80% की ज़रूरत नहीं रखी है."

उन्होंने बताया कि हालांकि CDF फ्रेमवर्क मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS) से ही जुड़ा रहेगा, लेकिन इसमें कुछ सुधार किए गए हैं. भूकंप, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए अब CDF के तहत अस्थायी शेड बनाने की अनुमति होगी.

बुजुर्गों के घरों, शेल्टर और अनाथालयों को बिस्तर, बर्तन, किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा. यूथ क्लब और खेल संगठन अब सरकारी चैनलों के जरिए खेल का सामान खरीदने के लिए इसी तरह का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.

कमजोर वर्गों के लिए आवास सहायता

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि CDF से 20 लाख रुपये तक की राशि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जिसमें ड्राइवर और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार शामिल हैं, को उनके घरों को अपग्रेड करने में मदद करने के लिए दी जा सकती है. यह फंड प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के मॉडल पर आधारित होगा और इसका वेरिफिकेशन और जांच की जाएगी.

मुख्यमंत्री उमर ने सदन को बताया, "इन सुधारों का मकसद CDF को लोगों की जरूरतों के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाना और विधायकों को जहां सबसे ज़्यादा जरूरत है, वहां लक्षित सहायता देने के लिए सशक्त बनाना है." संशोधित CDF दिशा निर्देश सरकार द्वारा औपचारिक अधिसूचना के तुरंत बाद लागू होने की उम्मीद है.