संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी. इंजीनियर राशिद ने संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए निचली अदालत की ओर से कस्टडी पैरोल की शर्तों को भी चुनौती दी है.
इससे पहले दिल्ली की अदालत ने मंगलवार (22 जुलाई) को जेल में बंद लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच कस्टडी पैरोल दी.
संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पैरोल
एडिशनल सेशन जज चंदर जीत सिंह ने इंजीनियर राशिद को कस्टडी पैरोल दी थी. बारामूला के सांसद ने एक सांसद के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए अंतरिम जमानत या कस्टडी पैरोल की मांग की थी. राशिद के वकील ने पहले कहा था कि उनके मुवक्किल को अंतरिम जमानत देकर संसदीय सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए.
- इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली HC ने एनआईए को नोटिस जारी किया
- बारामूला से सांसद राशिद को निचली अदालत से कस्टडी पैरोल मिली है.
- टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है.
- 2017 के टेरर फंडिंग मामले में UAPA एक्ट के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था.
जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों को फंडिंग का आरोप
2024 के लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद ने बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला को हराया था. राशिद पर टेरर फंडिंग मामले में केस चल रहा है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी ग्रुप को फंडिंग की थी. राशिद का नाम व्यवसायी और सह-आरोपी ज़हूर वटाली से पूछताछ के दौरान सामने आया था. अक्टूबर 2019 में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद, एक विशेष एनआईए अदालत ने मार्च 2022 में राशिद और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे.