Shabir Shah Latest News: दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह (Shabir Ahmed Shah) के खिलाफ दर्ज तीन मामलों में से एक में उसे रिहा करने का आदेश दिया है. हालांकि उसके खिलाफ दर्ज दो अन्य मामलों के कारण वह जेल में ही रहेगा. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने टेरर फंडिंग से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शाह की रिहाई का आदेश दिया और कहा कि वह 26 जुलाई, 2017 से लगातार हिरासत में है.

मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में हुई जहां जज धीरज मोरे ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अधिकतम सजा सात साल है जबकि वह इससे अधिक समय से जेल में है. उन्होंने 24 अगस्त को एक आदेश में कहा, ‘‘आरोपी पर पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत मुकदमा चल रहा है और उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा सात साल है. वह इस मामले में 26 जुलाई, 2017 से लगातार हिरासत में हैं और तब से सात साल से अधिक समय बीत चुका है. इस हिसाब से वह इस मामले में रिहा होने के हकदार है.’’

अभी जेल में ही रहेगा शब्बीर शाहउसके खिलाफ दो अन्य मामले एनआईए और ईडी ने दर्ज किए हैं जिसमें वह जेल में ही रहेगा. बता दें कि इसी साल शब्बीर शाह को तब झटका लगा था जब उसकी बेटी समा शब्बीर ने सार्वजनिक रूप से अपने पिता की डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी से खुद को अलग कर लिया था.

बेटी ने छोड़ा पिता शब्बीर शाह का साथसमा ने इसके लिए अखबार में नोटिस छपवा कर कहा था कि वह भारत संघ की संप्रभुता के प्रति निष्ठा की शपथ लेती हैं. उन्होंने इसमें लिखा था कि वह भारत की वफादार नागरिक हैं और वह ऐसे किसी भी शख्स या संगठन से जुड़ी नहीं हैं जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो.

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