Himachal News: हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. बुधवार को मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुंडू को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आदेश वापस लेने की अर्जी दायर करने को कहा है. सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट इस अर्जी पर दो हफ्ते में फैसला करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला लंबित रहते समय संजय कुंडू को आयुष विभाग में प्रधान सचिव की पोस्टिंग के लिए बाध्य न किया जाए.
हाईकोर्ट को दो हफ्ते में फैसला करने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अगर इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश देते हैं, तो आरोपी एसपी का तबादला तो किया जा सकता है, लेकिन डीजीपी का ट्रांसफर क्यों किया जाए, जबकि वो सीधे-सीधे आरोपी भी नहीं हैं. संजय कुंडू की तरफ़ से मुकुल रोहतगी ने पैरवी करते हुए कहा कि उनकी सेवा काल के तीन महीने बचे हैं. याचिकाकर्ता निशांत का कहना था कि उन्होंने यानी कुंडू ने गुड़गांव में भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होने दी. इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे देश के डीजीपी नहीं हैं.
कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी स्पेशल पिटीशन लीव
बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर, 2023 को हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को वर्तमान पोस्टिंग से हटाए जाने के आदेश दिए थे. इसके खिलाफ दायर कुंडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. हाईकोर्ट ने कांगड़ा के पालमपुर के कारोबारी निशांत से जुड़े मामले में संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को उनकी वर्तमान पोस्टिंग से हटाने के निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कुंडू स्पेशल पिटीशन लीव के जरिए सुप्रीम कोर्ट गए थे.
ये भी पढ़ें: HP News: CAS नोटिफिकेशन जारी न होने से शिक्षक परेशान, पांच हजार से ज्यादा टीचर्स को हो रहा नुकसान