पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार तारीफ के परिजन बोले, 'अगर उसने गद्दारी की है तो...'
Haryana News: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद तारीफ के बड़े भाई जावेद ने कहा कि अगर उसने सच में गद्दारी की है तो उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए. अपनी मिट्टी के साथ धोखा सही नहीं है.

Tarif Arrested Spying For Pakistan: भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद तारीफ के परिजनों ने प्रतिक्रिया दी है. एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में तारीफ के बड़े भाई जावेद ने कहा है कि तारीफ गांव में ही झोलाछाप डॉक्टर है. तारीफ ने 12वीं क्लास तक की ही पढ़ाई की है. वो एक क्लीनिक चलाता है, इसी से उसका घर चलता है.
उन्होंने आगे कहा, ''तारीफ 3 बार पाकिस्तान जा चुका है, लेकिन हर बार पूरे परिवार के साथ गया है. अगर उसने सच में गद्दारी की है तो उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए. अपनी मिट्टी के साथ धोखा सही नहीं है.''
तारीफ के छोटे भाई ने क्या कहा?
वहीं, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार तारीफ के छोटे भाई ने बताया, ''हमें तारीफ की जासूसी के बारे में कुछ नहीं पता है. पुलिस ने तारीफ को पीटा होगा इसलिए वो खुद कबूल कर रहा होगा. हमें नहीं पता कि सिरसा एयरबेस क्या है?''
तारीफ के चाचा ने क्या कहा?
वहीं, तारीफ के चाचा दलशेर और बहन का कहना है कि अगर मुझे भी बंद करके खूब पीटा जाता तो मैं भी कुछ भी कबूल कर लेता. अगर तारीफ पैसे लेकर जासूसी करता तो पैसे कहीं दिखते भी. वो एक कमरे के ही मकान में रहता है.
हरियाणा के नूंह से पकड़ गया तारीफ
हरियाणा के नूंह जिले से तारीफ को पकड़ा गया है.
तारीफ ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो पाकिस्तानी दूतावास के दो अधिकारियों के संपर्क में था और उन्हें सिम कार्ड भी मुहैया करवा चुका था. इन अधिकारियों ने उसे सिरसा जाकर एयरपोर्ट की तस्वीरें भेजने को भी कहा था.
जासूसी के आरोप में नूंह में दो दिनों में यह दूसरी गिरफ्तारी थी. तारीफ नूंह के ताओरू थाने के अधिकार क्षेत्र के कांगरका गांव का रहने वाला है. ताओरू पुलिस ने पाकिस्तानी दूतावास के दो कर्मचारियों समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया है. यह गिरफ्तारी दो दिन पहले राजाका गांव से अरमान के पकड़े जाने के बाद हुई है.
नूंह पुलिस ने आरोपी मोहम्मद तारीफ, पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात पाकिस्तानी नागरिक आसिफ बलूच और जाफर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 और देशद्रोह से संबंधित धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए हैं. गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया गया है और आगे की पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.
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Source: IOCL
























