हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस सम्बन्ध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

Continues below advertisement

नायब सिंह सैनी सरकार के निर्णय अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-‘बी’ और ‘सी’ पदों पर सीधी भर्ती के समय निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी. इसके अलावा, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पाँच वर्ष की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा. सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों तथा क्षेत्र कार्यालयों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए हैं.

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सैन्य सेवा पूरी करने के बाद जब हरियाणा के निवासी अग्निवीर राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे, तो उन्हें ऊपरी आयु सीमा में राहत दी जाएगी.

Continues below advertisement

इसलिए जरूरी है ये कदम

यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किए गए जवान चार साल की सेवा के बाद वापस लौटते हैं और कई बार उनकी उम्र सामान्य भर्ती की सीमा से ऊपर चली जाती है. ऐसे में यह फैसला उन्हें दोबारा रोजगार पाने और समाज में अपनी नई भूमिका निभाने का सुनहरा मौका देगा.

'अग्निवीर को मिले उसका अधिकार'

यह आदेश हरियाणा के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों पर लागू होगा. सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी विभाग इस फैसले को पूरी सख्ती और ईमानदारी से लागू करें ताकि किसी भी पात्र अग्निवीर को उसका अधिकार मिल सके.

गौरतलब है कि हरियाणा में अब तक कुल 7,228 अग्निवीर भर्ती हुए हैं. इनमें पहले बैच में 2,227, दूसरे बैच में 2,893 और तीसरे बैच में 2,108 अग्निवीर शामिल हैं. सरकार ने साफ कहा है कि पहले बैच के 2,227 अग्निवीरों को पांच साल की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा.