Haryana Latest News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार (12 मार्च) को राज्य विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए शामलात देह भूमि को लेकर बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के किसी भी गांव से 'शामलात देह' भूमि वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित होने से जुड़े मामले की जांच कराएगी. विधानसभा में रोहतक-गोहाना रोड पर स्थित पीर बोधी भूमि पर चिंता जताए जाने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि रोहतक-गोहाना मार्ग पर स्थित पीर बोधी मामले में जांच के लिए रोहतक मंडलायुक्त की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया जाएगा. करनाल मंडलायुक्त और जिला उपायुक्त रोहतक इस कमेटी के सदस्य होंगे. यह कमेटी पीर बोधी मुद्दे से संबंधित सारे तथ्य और रिकॉर्ड की गहनता से जांच करेगी.  हरियाणा में ऐसे सभी मामलों की कराएंगे जांच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा, "हम पूरे हरियाणा में इसकी जांच कराएंगे. अगर किसी भी गांव से शामलात देह भूमि (साझा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गांव की भूमि) कहीं भी वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित की गई है, तो इसकी पूरी जांच कराई जाएगी." क्या है पूरा मामला? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन के सदस्य द्वारा उठाए गए पीर बोधी मुद्दे को गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा, "इस मामले की अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आये हैं, उसमें खुलासा हुआ कि 1967-68 में यह भूमि शामलात देह भूमि थी. साल 1990 में यह भूमि भारत सरकार द्वारा पंजाब वक्फ बोर्ड के नाम अधिसूचित कर दी गई. उसके बाद यह भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज की गई. अब यह भूमि वक्फ बोर्ड के नाम है." हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सैनी  के मुताबिक शामलात देह भूमि को वक्फ बोर्ड को कैसे स्थानांतरित किया गया, यह गंभीर विषय है. इसके पीछे कौन सी ताकत थी और कौन लोग शामिल थे? उन्होंने इसे वक्फ बोर्ड के नाम कैसे कर दिया? अब 2024 में एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह जमीन वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में आई तथा अब लीज पर दी हुई है. सीएम नायब सिंह सैनी अनुसार प्रदेश सरकार जोहड़, तालाब और जलाशय के सरंक्षण के लिए संकल्पबद्ध है. इसके लिए प्रदेश सरकार ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि अधिनियम 2024 में संशोधन किया है. इसमें शामलात देह भूमि पर 500 गज तक मकान बना कर रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिया, लेकिन इसमें यह कहा गया की अगर वहां पर जोहड़, तालाब या जलाशय है, तो मकान नहीं बनाया जा सकेगा. हमारी सरकार ने जोहड़, तालाब और जलाशयों को संरक्षित करने का काम किया है.

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