Rahul Gandhi Defamation Case Surat: गुजरात के सूरत जिला अदालत (Surat District Court) ने गरुवार यानी 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ फैसला सुनाया है. उन्हों दो साल की सजा भी अदालत ने मुकर्रर की है. अदालत के इस फैसले से उनकी सांसदी पर भी खतरा मंडरा गया है, लेकिन इन सबसे राहुल गांधी पूरी तरह से बेफिक्र नजर आ रहे हैं. ऐसा इसलिए कि अदालत का फैसला आने के बावजूद उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है. 


इसके उलट वह अदालत का आदेश आने के बाद सूरत (Surat) में सर्किट हाउस पहुंचे. सर्किट हाउस में राहुल गांधी ने  कांग्रेस के नेता एवं अपने वकील के साथ मीटिंग की. मीटिंग समाप्त होने के बाद वह कांग्रेस के नेताओं के साथ सूरत में सासुमा नाम के रेस्टुरेंट में गुजराती थाली खाने पहुंचे हैं. बता दें कि राहुल गांधी आज ही 3 बजे की फ्लाइट में दिल्ली वापस लोट आएंगे. 


जानें क्या कहा राहुल गांधी ने


इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने खिलाफ कथित मोदी सरनेम टिप्पणी में दायर आपराधिक मानहानि मामले में फैसला आने के बाद ट्वीट कर कहा कि महात्मा गांधी के कथन का हवाला देते हुए लिखा था कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा ईश्वर है, अहिंसा इसे प्राप्त करने का साधन है. महात्मा गांधी. बता दें कि केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के लोक सभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी. इस मसले पर मामले की सुनवाई करने के बाद सूरत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने विगत सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी. उस समय उन्होंने  अपना फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी. आज उन्होंने राहुल गांधी को कथित टिप्पणी मामले में दोषी करार दिया. 


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