Rajkot: गुजरात के राजकोट शहर में एक वकील को कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) मनोहरसिंह जडेजा ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी सोहिल मोर को पाकिस्तान के कुछ प्रचारकों के धार्मिक प्रवचन सुनने का शौक था और उसने अपने घर से बरामद कुछ लेखों में 'पाकिस्तान' का भी जिक्र किया है.
आईपीसी की धारा 186 और 332 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया
अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मी को रोकने और उस पर हमला करने के आरोप में राजकोट सिटी के मुंजका इलाके की सरकारी हाउसिंग सोसाइटी के निवासी मोर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 186 और 332 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि दूसरी शिकायत एक महिला द्वारा दर्ज कराई गयी है. महिला ने पूजास्थल को अपवित्र करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्रमश: धारा 295 और 295ए के तहत शिकायत दर्ज कराई है.
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जडेजा ने राजकोट में मंगलवार को संवाददाताओं को बताया, ‘‘गत 19 फरवरी को मोर ने सोसाइटी के ह्वाट्सऐप ग्रुप पर एक अमर्यादित टिप्पणी की थी, उसकी शिकायत जब ज्योतिबा सोढा नामक महिला ने की तो उसने फोन पर ही उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी थी.
पुलिस ने किया गिरफ्तार
अगले ही दिन मोर ने उस सोसाइटी में रह रहे अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कार्य किया उसके बाद पुलिस को बुलाया गया था.’’उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर जब पुलिस सोसाइटी पहुंची तो मोर ने पुलिस टीम पर हमला किया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. गौरतलब है कि सोढा ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि मोर 20 फरवरी को एक बड़ा चाकू लेकर अपने घर से बाहर निकला था और उसने पड़ोस के फ्लैट में रखी गयी मूर्ति विखंडित कर दी थी.