Gujarat Corona News: गुजरात में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच कई प्रतिबंधों में ढील दी गई है. गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यालय ने बताया कि राज्य में बंद स्थानों में आयोजित विवाह समारोह 150 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा और खुले स्थानों पर अधिकतम 300 लोगों के साथ आयोजित किए जा सकते हैं. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू 11 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है. 


मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गुरुवार को कोर कमेटी की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई. राज्य में राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों जैसे सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों और सभाओं में अधिकतम 150 व्यक्तियों की सीमा होगी.


वहीं इस तरह के समारोह अगर बंद स्थानों में आयोजित कराए जाते हैं तो क्षमता के 50 प्रतिशत तक लेकिन अधिकतम 150 व्यक्तियों के साथ हो सकते हैं.


शादी समारोह के लिए गुजरात में अब यह नियम
इसके अलावा राज्य में खुली जगह में 200 लोगों की सीमा में शादी समारोह आयोजित किया जा सकता है. कोर कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य के 7 महानगरों सहित कुल 9 शहरों में 11 फरवरी तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा होटल और रेस्तरां को 24 घंटे होम डिलीवरी सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है.


अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर और गांधीनगर में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.  


गुजरात में 8934 नए कोविड मामले दर्ज
गुजरात में बुधवार को 8934 नए कोविड मामले दर्ज किए, जबकि 34 और मरीजों ने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया.  जिसरे बाद राज्य में कोविड के चलते होने वाली मौतों की संख्या 10 हजार 545 हो गई.


स्वास्थ्य विभाग 15 हजार 177 मरीज इस दौरान डिस्चार्ज किए गए. विभाग ने कहा कि गुजरात में अब कोरोनोवायरस के 69 हजार 187 एक्टिव केस हैं, जिनमें 246 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं.


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