Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी को लेकर माता-पिता के बीच झगड़े में शुक्रवार को आदेश दिया कि बच्चे की मां, उसके अमेरिका में रहने वाले पिता को दो महीने की कस्टडी के लिए अमेरिका भेजे. न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति मौना भट्ट की पीठ ने कहा कि बच्चा अपने पिता के साथ अमेरिका जाएगा और वे पिता की छुट्टी के दौरान वहां रहेंगे. अगर बच्चे की मां चाहे तो बच्चे के साथ जा सकती है.

क्या है पूरा मामला?

अदालत ने यह भी कहा कि महिला अपने माता-पिता के साथ छुट्टी पर बच्चे के साथ अमेरिका जा सकती है क्योंकि वह अपनी पत्नी और ससुराल वालों के लिए यात्रा खर्च वहन करने के लिए तैयार है. पति के साथ कटु संबंधों के बाद महिला 2017 में अपने नवजात बेटे के साथ अमेरिका से लौटी थी, जो वहां पैदा हुआ था. उसके बाद से महिला अपने पति के पास नहीं लौटी. 2015 में शादी के बाद ये कपल अमेरिका चला गया था.

Gujarat News: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की पत्नी ने नेता पर लगाए घरेलू हिंसा और जान से मार देने की धमकी के आरोप

पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की ओर से छोड़ने की शिकायत करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बच्चे की कस्टडी के लिए अनुरोध किया, जिसके साथ वह चार साल से अधिक समय से नहीं रह पाया है. उनके वकीलों ने कहा कि वह व्यक्ति तीन मौकों पर भारत आया और अपनी पत्नी को अपने बच्चे के साथ अमेरिका लौटने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें फिर से मिलाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन बात नहीं बनी.

'बच्चा पिता के प्यार का हक़दार'

महिला के वकील ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया और पिता को बच्चे की कस्टडी देने पर आपत्ति जताई. न्यायाधीशों ने कहा कि याचिका विचारणीय है, और हाईकोर्ट ने कपल से जुड़े एक मुकदमे पर अमेरिकी अदालत द्वारा पारित आदेश पर भी विचार किया, अदालत ने कहा कि बच्चा पिता के प्यार का हक़दार है.

Gujarat AAP: 'तिरंगा यात्रा' रोड शो से पहले आज रात अहमदाबाद पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान