Delhi News: विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, कहा- 'WFI का जवाब सुने बिना...'
Vinesh Phogat News: दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट को फिलहाल राहत नहीं दी और डब्ल्यूएफआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. कोर्ट अगली सुनवाई 6 जुलाई को करेगा और चयन प्रक्रिया की जांच करेगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट की याचिका पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. विनेश ने डब्ल्यूएफआई के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनका नाम आगामी खेलों के ट्रायल से बाहर कर दिया गया था. इसके अलावा, उन्होंने फेडरेशन की ओर से जारी शो-कॉज नोटिस को भी कोर्ट में चुनौती दी है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फिलहाल विनेश को कोई तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने साफ कहा कि डब्ल्यूएफआई का पक्ष सुने बिना कोई आदेश देना उचित नहीं होगा. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई के लिए तय कर दी है.
एशियन गेम्स के चयन में हिस्सा लेने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की अर्जी
विनेश फोगाट ने 14 मई को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया से उनका नाम हटाना गलत है और उन्हें ट्रायल में हिस्सा लेने दिया जाना चाहिए. पिछले हफ्ते विनेश उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में वापसी करने पहुंची थीं. लेकिन वहां डब्ल्यूएफआई ने उनसे पहले शो-कॉज नोटिस का जवाब देने को कहा. इसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा डब्ल्यूएफआई के शो-कॉज नोटिस का दें जवाब
सुनवाई के दौरान अदालत ने विनेश से भी कहा कि वे डब्ल्यूएफआई के शो-कॉज नोटिस का जवाब दें. कोर्ट ने यह भी कहा कि वह पहले फेडरेशन की चयन नीति, योग्यता के नियम और ट्रायल प्रक्रिया का अध्ययन करेगा. इसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि विनेश को आगामी चयन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए या नहीं.
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