उत्तम नगर हत्याकांड: आरोपियों के घरों पर चला MCD का बुलडोजर, दिल्ली HC ने कार्रवाई पर लगाई रोक
Uttam Nagar News In Hindi: उत्तम नगर हत्या के मामले में आरोपियों के घर पर MCD ने अपना बुलडोजर चला दिया है. इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ पर अस्थायी रोक लगा दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तम नगर में होली के दिन हुए 26 साल के युवक तरुण भुटोलिया की हत्या के मामले में बड़ा निर्देश दिया. अदालत ने नगर निगम को आरोपियों के घरों पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई फिलहाल रोकने को कहा है.
कोर्ट ने साफ कहा कि मगलवार (10 मार्च) शाम 4 बजे से लेकर बुधवार (11 मार्च) की सुबह 10:30 बजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि जब तक याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक नगर निगम कोई कदम न उठाए.
आरोपियों के परिजनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की थी अर्जी
दरअसल इस मामले में आरोपियों के परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. शहनाज और जरीना नाम की महिलाओं ने याचिका दाखिल कर अपने घरों को गिराए जाने से सुरक्षा मांगी है. शहनाज, सोहेल और अयान की मां हैं. जिनसे पुलिस पूछताछ कर चुकी है. वहीं जरीना, सह-आरोपी इमरान उर्फ बंटी की मां हैं.
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से क्या कहा?
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी. उनका आरोप है कि 8 मार्च को नगर निगम ने एक आरोपी से जुड़े घर के 'अवैध हिस्से' को गिरा दिया था और अब उन्हें डर है कि उनके घरों को भी सजा के तौर पर गिराया जा सकता है.
आरोपियों के परिजनों का आरोप
दिल्ली हाईकोर्ट में जरीना ने अपनी याचिका में कहा कि जिस घर को तोड़ा गया वह किसी सरकारी जमीन या सड़क पर नहीं बना था. आसपास कई और मकान भी मौजूद हैं, लेकिन केवल एक ही मकान को निशाना बनाया गया. जिससे अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठता है.
उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम कई सालों से उस संपत्ति पर टैक्स और बिजली बिल लेता रहा है, जिससे साफ है कि घर पहले से मान्यता प्राप्त था. याचिका में यह भी कहा गया है कि बिना नोटिस दिए तोड़फोड़ करना संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300A के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन होगा.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 2024 के उस फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी मकान को गिराने से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार सुबह होगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.
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