Delhi Riot Case: साल 2020 के दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी. कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि वह पहले ही तीन साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुका हैं. हालांकि, ताहिर अभी भी जेल में ही रहेगा क्योंकि वह अन्य दंगों के मामलों में आरोपी है, जिसमें सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश और इसकी फंडिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी शामिल है.


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की जिसमें, 25 फरवरी, 2020 को एक दंगाई भीड़ ने एक दुकान में तोड़फोड़ और आग लगा दी थी. वर्तमान मामले में, ताहिर हुसैन की भूमिका उकसाने वाले और साजिशकर्ता की होने का आरोप है.


'देश छोड़कर नहीं जा सकते बाहर'
वहीं कोर्ट ने दोनों को पक्षों को सुनने के बाद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी. हालांकि कोर्ट ने 25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और जमानती पेश करने के लिए कहा. साथ ही शर्त लगाई कि ताहिर हुसैन देश छोड़कर नहीं जा सकते. अदालत ने ये भी कहा कि अगर एड्रेस बदला जाता है तो इसकी जानकारी देनी है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि आरोपी गवाहों पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकता है.


वकील ने दी ये दलील
इस दौरान, विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने आरोप लगाया कि हुसैन इलाके के पार्षद थे और उन्होंने दंगाइयों को भड़काने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया. वहीं हुसैन के वकील ने उनके लिए जमानत की मांग करते हुए कहा कि उन्हें सांप्रदायिक दंगों के पांच मामलों में पहले ही राहत दी जा चुकी है.


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