Mehrauli Murder Case: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को श्रद्धा वॉकर हत्याकांड (Shraddha Walker Murder Case) के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Poonawalla) के खिलाफ आरोपों की दलीलें सुनीं. आफताब पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की हत्या करने और उसके शरीर के कई टुकड़े करने का आरोप है.
20 मार्च को होगी अगली सुनवाईअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आफताब के खिलाफ आरोपों पर दलीलें सुनी गई हैं, उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा एक संक्षिप्त सार भी दायर किया गया है. न्यायाधीश ने कहा कि कानूनी सहायता वकील ने दलीलों और आरोप पर शेष दलीलों को को संबोधित करने के लिए 20 मार्च दोपहर 2 बजे तक का समय मांगा है. अदालत में विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर बहस की जबकि अधिवक्ता जावेद हुसैन आरोपी के कानूनी सहायता वकील के रूप में पेश हुए. इससे पहले 21 फरवरी को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में दायर चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए मामले को सेसन कोर्ट को सौंप दिया था.
क्या है आफताब पर आरोपआरोप है कि आफताब ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की मई में हत्या कर दी थी और उसके शरीर के करीब तीन दर्जन टुकड़े करके उन्हें कई दिनों में ठिकाने लगाया था. शव के टुकड़ों को रखने के लिए उसने कथित तौर पर एक फ्रिज का इस्तेमाल किया था. गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में 24 जनवरी को 6,629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. इस चार्जशीट में मर्डर की थ्योरी, साइंटिफिक सबूतों का जिक्र और केस से जुड़े 150 गवाहों के बयान भी हैं, इसके अलावा इसमें आरोपी का इकबालिया बयान भी है. इस चार्जशीट में आफदाब द्वारा श्रद्धा को मारे की पूरी साजिश बयां की गई है. इसके अलावा इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने आफताब को ही श्रद्धा मर्डर केस का इकलौता आरोपी बनाया है.