दिल्ली हादसा: फरार शुभम त्यागी का सरेंडर, महेश गुप्ता को 14 दिन की जेल
सत्य निकेतन हादसे के दो आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है. वहीं कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी बिल्डिंग हादसे के आरोपियों को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. महेश गुप्ता और लेबर कॉन्ट्रैक्टर सनोज को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. महेश गुप्ता बिल्डिंग की मालकिन उर्मिला के बेटे हैं.
वहीं बिल्डिंग हादसे के मामले में आरोपी पीजी ऑपरेटर सुधांशु और पीजी ऑपरेटर शुभम त्यागी को पटियाला हाउस कोर्ट ने दो दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा है. इनके अलावा एक फरार आरोपी शुभम त्यागी ने पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर किया है.
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मालिक ने आरोपी को लीज पर दे रखा था एक फ्लोर
पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी शुभम त्यागी को मकान मालिक हरिराम गुप्ता ने एक फ्लोर लीज पर दे रखा था. पुलिस ने शुभम त्यागी की दो दिनों की कस्टडी मांगी है. सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की दो दिनों की पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद पटियाला हाऊस कोर्ट मे पेश किया गया था.
इस मामले मे बिल्डिंग मालिक का बेटा महेश गुप्ता, ठेकेदार सनोज और पीजी ऑपरेटर सुधांशु की दो दिनों की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट मे पेश किया गया था. बता दें कि इस हादसे मे सात व्यक्तियों की मौत हो गई थी और करीब एक दर्जन लोग घायल हुए हैं. आरोपी पीजी ऑपरेटर सुधांशु और पीजी ऑपरेटर शुभम त्यागी को पटियाला हाउस कोर्ट ने दो दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.
कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी
दिल्ली की एक अदालत ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने से जुड़े मामले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर के पास स्थित सत्य निकेतन में छह सितंबर को पांच मंजिला एक इमारत के मरम्मत कार्य के दौरान ढह जाने से सात लोगों की मौत हो गई थी और 12 अन्य घायल हो गए थे.
इस इमारत का इस्तेमाल लड़कों के लिए पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास के संचालन के लिए किया जा रहा था. पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप लालर शुभम त्यागी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे, जो इमारत में पीजी आवास चलाने वालों में कथित तौर पर शामिल थे.
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