Delhi News: दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ ईडी (ED) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अब इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) चार बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगा. ईडी ने अपनी याचिका में दिल्ली के सीएम पर आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब नीति मामले में पांच-पांच बार समन भेजने के बावजूद वह बातचीत में शामिल नहीं हुए हैं. न ही इस मामले में उनका रवैया सहयोगी वाला है. ​दिल्ली के सीएम का पूछताछ में शामिल न होने के बाद ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट रुख किया था.

ED की ओर से पेश हुए ASG SV राजू ने कोर्ट को बताया था कि अरविंद केजरीवाल 5 समन भेजने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं. ED ने समन की तामील ना करने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर तलब करने की गुजारिश की है. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED से पूछा कि क्या वो आगे अपनी दलीलें रखना चाहते हैं. ईडी ने जवाब दिया कि वो आगे दलील नहीं रखना चाहते. हालांकि, ASG SV राजू सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे. राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED की दलील सुनने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया‌. अब कोर्ट चार बजे फैसला आयेगा. 

ED पहले मेरे सवालों का जवाब दे

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी मामले में अभी तक सीएम अरविंद केजरीवाल को पांच बार समन किया है. दिल्ली के सीएम हर बार बातचीत में शामिल होने से इनकार किया है. सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ईडी का समन गैर कानूनी है. फिर, पहले ये बताए कि वो मुझे किस हैसियत से बातचीत में शामिल होने के लिए बुलाना चाहते हैं. 

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