दिल्ली: साल 2025 में सड़क हादसों में 649 लोगों की मौत, 1700 से अधिक हुए जख्मी
Delhi Road Accident Deaths: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि बाइक पर बैठने वाले दोनों लोगों को हेलमेट लगाना चाहिए.

दिल्ली में साल 2025 में सड़क हादसों में करीब 649 लोगों की जान गई और 1738 अन्य जख्मी हुए. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जनवरी 2026 के न्यूज़लैटर से यह जानकारी मिली है. न्यूज़लैटर में कहा गया है कि राहगीर सड़क पर सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं. 2025 में तकरीबन 649 लोगों की मौत हुई और 1738 लोग जख्मी हुए, जिनमें काफी संख्या पैदल यात्रियों की थी.
प्राइवेट कारों की चपेट में आने से सबसे ज्यादा 92 राहगीरों की मौत
आंकड़ों के अनुसार, 2025 में प्राइवेट कारों की चपेट में आने से सबसे ज्यादा 92 राहगीरों की मौत हुई. इसके बाद दोपहिया वाहनों की टक्कर से 75 पैदल यात्रियों की मौत हुई, जबकि भारी परिवहन वाहन (एचटीवी) और मालवाहक वाहन 43 राहगीरों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “सड़क पर सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 13 जनवरी को दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के 70 कर्मियों सहित 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया. रैली का उद्देश्य खासकर दोपहिया वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूकता फैलाना था.”
उन्होंने कहा कि इस बात पर खास जोर दिया गया कि दोपहिया वाहन पर बैठने वाले दोनों लोग आईएसआई द्वारा अनुमोदित हेलमेट लगाएं. अधिकारी ने कहा, 'दोपहिया वाहन दो लोगों के लिए होते हैं, और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है.'
गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई में बढ़ोतरी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया है. आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई में वृद्धि देखी गई. दिसंबर में ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गलत दिशा में गाड़ी चलाने के 42,945 मामलों में कार्रवाई की. तुलनात्मक रूप से देखें तो, दिसंबर 2024 में ऐसे 8,854 मामले रिकॉर्ड किए गए थे. गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों में दोपहिया वाहन सबसे आगे रहे. उनके खिलाफ दिसंबर 2025 में 30,224 चालान किए गए, जबकि दिसंबर 2024 में 5,577 चालान किए गए थे.
अधिकारी ने यह भी कहा कि दिल्ली में पहली बार, पुलिस ने जनवरी 2026 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) के तहत गलत दिशा में वाहन चलाने के आरोप में 173 प्राथमिकी दर्ज कीं.
गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर कितना है जुर्माना?
बीएनएस की धारा 281 के तहत छह महीने तक की कैद या 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. साथ ही वाहन को ज़ब्त करने का भी प्रावधान है. अधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक नियमों के तहत गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर मानक जुर्माना 5000 रुपये है.
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Source: IOCL

























